थाना जावर पुलिस द्वारा हूटर व काली फिल्म लगाकर यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन के विरूद्ध की चालानी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक सीहोर श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना द्वारा यातायात नियमो का अनुपालन कर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर श्रीमति सुनीता रावत एवं श्री दामोदर गुप्ता एस.डी.ओ.पी. आष्टा के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी जावर हेमंत पाण्डेय के नेतृत्व में थाना जावर पुलिस द्वारा स्कॉर्पियो वाहन चालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर विभिन्न धाराओ में कुल 3500 रूपये समन शुल्क लिया गया। पुलिस द्वारा कार्यवाही-

दिनाँक 15.05.26 को जावर जोड़ के पास एक काली कलर की स्कार्पियो क्रमांक MP 09 DA 3126 जिस पर हूटर व ब्लैक फिल्म लगे थे जिसको पुलिस द्वारा जावर जोड़ पर रुकवाया गया। स्कार्पियो क्रमांक MP 09 DA 3126 का चालक राहुल पिता सूरज सिंह सेंधव निवासी कजलास को गाडी सहित थाने पर लाया गया एवं चालक राहुल सिंह सेंधव को यातायात के नियम एमव्ही एक्ट की धारा 185(4) वाहन मे हूटर सायरन का उपयोग करना, 100(2)/177 वाहन मे पारदर्शी सुरक्षा शीशा न होना आदि शीर्षों में कुल चालानी राशि 3500 रूपये शमन शुल्क लिया गया।

सीहोर पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार घटनाक्रम- दिनांक 03/05/2026 को फरियादी ने रिपोर्ट किया कि उसकी नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर कहीं चला गया है। फरियादी कि रिपोर्ट पर थाना भैरुदां मे अपराध क्रमांक 241/2026 धारा 137(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । की गई कार्यवाही- मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीहोर श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति सुनीता रावत एवं एसडीओपी श्री रौशन कुमार जैन के मार्गदर्शन एवं

थाना प्रभारी घनश्याम दांगी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस की टीम द्वारा कडी मेहनत एवं मुखबिरो की सूचना के बाद अपर्हता को ग्राम समरपुरा के बाहर झोपडी से थाना रातीबड भोपाल से आरोपी गणेश लुनिया पिता ध्रुव प्रसाद लुनिया उम्र 19 साल निवासी चौहान कालोनी खातेगाँव के कब्जे से दस्तयाब किया। नाबालिक अपहर्त बालिका से पूछताछ कर कथन लिया जिसने बताया कि गणेश लुनिया के द्वारा उसके साथ शारीरिक सबंध बनाये ।

जिससे प्रकरण मे धारा 87,64(2)(m) बीएनएस 5L/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी गणेश लुनिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय पेश किया,जहाँ से आऱोपी का जेल वारंट बनने से आरोपी को उपजेल भैरुंदा मे दाखिल किया गया। सराहनीय भूमिका- उक्त कार्यवाही में उनि पूजा सिंह राजपूत, प्रआर 283 धर्मेन्द्र गुर्जर, आर0 536 प्रकाश नर्रे, आऱक्षक 795 रविन्द्र मेहरा की भुमिका सराहनीय रही।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top