भैरुंदा पुलिस ने तेज आवाज बजा रहे 02 डीजे पर कार्यवाही, दोनों डीजे कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत किए गए ज़प्त

घटनाक्रमः- पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री दीपक कुमार शुक्ला के द्वारा समस्त अधिकारीगण को अवैध रूप से तेज गति से बजने वाले डीजे और अन्य अवैध गतिविधियो पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया थाl इन्हीं निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति सुनीता रावत व एसडीओपी भेरुंदा के मार्गदर्शन मेें दिनांक 29/04/26 को भैरुंदा क्षैत्र में तेज ध्वनी में चल रहे डीजे पर मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत कार्यवाही की गईl

पुलिस की टीम द्वारा तेज ध्वनी में चल रहे डीजे वाहन क्रमांक MP 13 GA 6736 जिसपर डीजे व मिक्सर व सेटअप लगा हुआ था के संचालक नाम पता पूछने पर अपना नाम गोलु पिता रमेश चन्द्र अटेरिया निवासी बालागांव का होना बताया व दूसरे डीजे वाहन क्रमांक MP 04 ZK 5193 जिसपर डीजे व मिक्सर व सेटअप लगा हुआ था के संचालक से पूछताछ करने पर अपना नाम

महेन्द्र चौहान पिता अनैक सिंह चौहान निवासी ग्राम रेहटी का होना बताया जिनसे डीजे चलाने के संबंध मैं वैध कागजात व अनुमति चाही गई जो बिना अनुमति के तेज आवाज में चलाते हुये पाये जाने पर दोनो डीजे संचालको पर मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत कार्यवाही की जाकर दोनों डीजे को ज़प्त किया गया l सराहनीय भूमिका –
उक्त कार्यवाही में प्रआर राममनोहर, आर सतेन्द्र, आर जितेन्द्र, आर विपिन, आर आशीष की सराहनीय भूमिका रही है l

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