

सीहोर पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार घटनाका विवरण– दिनांक 29/07/2026 को फरियादी सुनील धनवारे पिता चम्पालाल धनवारे उम्र 32 साल निवासी ग्राम हाथीघाट ने रिपोर्ट कि थी कि रात्रि करीबन 12.30 बजे की बात है मैं , मेरी माँ लक्ष्मी बाई .बहन सविता हम तीनो कमरे मे सो रहे थे तभी मेरे पिताजी चम्पालाल धनवारे आये मुझे उठाया व शाम को हुई लडाई के कारण मुझे माँ-बहन की गंदी गंदी गालिया देने लगे मैंने उनसे कहा कि गाली क्यो दे रहो हो तो मेरे पिताजी ने उनके हाथ मे रखी कुल्हाडी से मुझे मापा जिससे मुझे दाहिने पैर मे चोट लगी ,

मैंने चिल्लाचोट किया तो मेरी माँ लक्ष्मी बाई व बहन सविता दोनो भी उठ गये व दोनो ने बीच बचाव किया तो मेरे पिताजी ने मेरी माँ लक्ष्मी बाई को भी कुल्हाडी की मारी जिससे उन्हे दोनो पैरो मे चोट लगी । जाते जाते मेरे पिताजी कहने लगे कि आज के बाद मुझसे उलझे तो तुम तीनो लोगो को जान से खत्म कर दूँगा फिर मैंने घटना की बात फोन द्वारा अपनी छोटी बहन संगीता व दामाद रवि को बताई तो दोनो जितेन्द्र के साथ उसकी कार से मेरे घर आये व मुझे व मेरी माँ को ईलाज के लिये सरकारी अस्पताल भैरुंदा लेकर आये । जहाँ मेरी माँ लक्ष्मी बाई को ईलाज हेतु रेफर कर दिया था

तो मैं मेरी माँ को ईलाज के लिये नर्मदा अस्पताल भैरुंदा लेकर गया जहाँ पर भर्ती करवाकर थाना मे रिपोर्ट किया था। जिस पर थाना भैरूंदा मे अपराध क्रमांक 426/26 धारा 296(बी), 115(2), 351(3), 118(1), कायम किया गया था। पुलिस कार्यवाही- घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीहोर श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना अति. पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत चौबे और एसडीओपी श्री रोशन कुमार जैन के मार्गदर्शन में थाने से टीम गठित की गई एवं टीम द्वारा

विवेचना प्रारंभ कर मजरूबा लक्ष्मीबाई की मेडिकल रिपोर्ट मे गम्भीर चोंट होने से प्रकरण मे धारा 118(2) बीएनएस का ईजाफा किया गया। आऱोपी चम्पालाल पिता अनोखीलाल धनवारे उम्र 62 साल निवासी ग्राम हाथीघाट को दिनांक 08.08.26 से घटना मे प्रयुक्त कुल्हाडी जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाकर उपजेल नसरूल्लागंज दाखिल किया गया। सराहनीय भूमिका– सउनि रामकृष्ण गौर, प्र.आर. दीपक, प्र.आर. प्रकाश, प्र.आर. विश्वास का सराहनीय योगदान रहा।



