नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

दिनांक 09 मई 2026 शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर के निर्देशन में 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रचार प्रसार एवं नागरिकों को जागरूक किए जाने हेतु प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा के अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश विजय डांगी,

न्यायाधीश श्री महेश कुमार चैहान, न्यायाधीश श्रीमती मीनाक्षी रावत न्यायाधीश सुश्री प्रीति अग्रवाल, न्यायाधीश श्री अमन सूलिया, न्यायाधीश श्रीमती ऋचा शर्मा द्वारा दिनांक 06.05.2026 को रवाना किया गया।न्यायालय में लंबित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत चोरी प्रकरण, वैवाहिक विवाद के प्रकरण भूमि अधिग्रहण के प्रकरण और सभी प्रकार के सिविल व भूमि विवाद के प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा के आधार निराकृत किए जाऐंगे।

नगर पालिका एवं विद्युत प्रकरण के अंतर्गत जलकर/संपत्तिकर के नियम अनुसार छूट प्रदान की जावेगी। इस अवसर पर रमेश सिंह उप महाप्रबंधक म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, समस्त अधिवक्तागण उपस्थित रहे। ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में छूट के निर्देश दिए गए है। न्यायालय में चल रहे विद्युत के लंबित प्रकरणों में नियमानुसार छूट रहेगी और प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में भी नियमानुसार की छूट रहेगी। छूट का लाभ नेशनल लोक अदालत 09 मई 2026 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी।

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