
आष्टा। आज दिनांक 20/06/2026 को थाना आष्टा परिसर में आगामी हिंदू समुदाय के विभिन्न त्योहारों एवं मुस्लिम समुदाय के आगामी मोहर्रम पर्व को दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया।बैठक में उपस्थित अधिकारी व गणमान्य:बैठक में एसडीओपी आष्टा, अतिरिक्त तहसीलदार, नगर पालिका सीएमओ, नगर पालिका प्रतिनिधि आष्टा, एमपीबी (विद्युत मंडल) के जेई, थाना प्रभारी आष्टा सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक एवं शांति समिति के सम्मानित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे।बैठक के मुख्य बिंदु एवं निर्देश:सौहार्द की अपील: बैठक के दौरान उपस्थित सभी नागरिकों से आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे, पारंपरिक सौहार्द एवं

शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई।कानून व्यवस्था व सुरक्षा: त्योहारों के दौरान क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील नहीं दी जाएगी।अफवाहों पर रोक: नागरिकों से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर फैलने वाली किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही उन्हें आगे बढ़ाएं।त्वरित सूचना: किसी भी अप्रिय स्थिति, संदिग्ध गतिविधि या भ्रामक सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस प्रशासन को देने के लिए कहा गया है।अधिकारियों का संदेश:”प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सभी नागरिकों को आगामी त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही नगर में अमन-चैन, आपसी सौहार्द एवं सामाजिक समरसता की मिसाल कायम रखने का दिया संदेश।

सीहोर पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार घटना क्रम का संक्षिप्त विवरण- थाना रेहटी में डीजल एवं बैटरी चोरी से संबंधित विभिन्न प्रकरण दर्ज किए गए थे।दिनांक 18 सितंबर 2022 को फरियादी भागीरथ जाट (56 वर्ष), निवासी ग्राम नसरुल्लागंज, हाल महिमा फिलिंग स्टेशन कलवाना, ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 सितंबर 2022 की रात अज्ञात चोर उनके दो ट्रकों से लगभग 100 से 120 लीटर डीजल चोरी कर ले गए। इस संबंध में थाना रेहटी में अपराध क्रमांक 409/22 धारा 303(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।इसी प्रकार, दिनांक 20 सितंबर 2022 को फरियादी प्राण सिंह लोधी (32 वर्ष),

निवासी स्कीम नंबर-78, विजय नगर, इंदौर, ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्ति उनकी बस का लॉक तोड़कर लगभग 240 लीटर डीजल, जिसकी कीमत करीब ₹24,000 थी, चोरी कर ले गया। इस मामले में अपराध क्रमांक 410/22 धारा 303(2) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।वर्तमान में दिनांक 4 जून 2026 को फरियादी जगदीश साहू (67 वर्ष), निवासी ग्राम बायां, थाना रेहटी, जिला सीहोर, ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 30 मई 2026 की रात्रि में अज्ञात चोर उनके दो डंपरों से कुल चार बैटरियां चोरी कर ले गए।

इस संबंध में अपराध क्रमांक 288/26 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।इसी दिन फरियादी शैलेन्द्र मीणा (35 वर्ष), निवासी ग्राम आमला, थाना रातीबढ़, जिला भोपाल, हाल निवासी ग्राम बोरी, थाना रेहटी, जिला सीहोर, ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 30 मई 2026 की रात्रि में उनके हार्वेस्टर से एक्साइड कंपनी की दो बैटरियां, जिनकी कीमत लगभग ₹19,000 थी, चोरी हो गईं। इस संबंध में अपराध क्रमांक 289/26 धारा 303(2) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी रेहटी निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व के अपराधों में लगभग 4 वर्ष से फरार आरोपी, जिस पर पुलिस अधीक्षक सीहोर द्वारा ₹4,000 का इनाम घोषित किया गया था, को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हाल में चोरी हुई बैट्रियाँ जब्त की गई ।गिरफ्तार आरोपी की पहचान जुबेर खान पिता नफीस खान, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम मुरेल, थाना सांची, जिला रायसेन, हाल निवासी जनता नगर, खातिजा मस्जिद के पास, करोंद, भोपाल के रूप में हुई है।सराहनीय भूमिकाउक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी रेहटी निरीक्षक राजेश कहारे, टीम प्रभारी प्रधान आरक्षक महेंद्र कुमार, आरक्षक विकास, आरक्षक योगेश एवं प्रधान आरक्षक शैलेन्द्र (सायबर सेल) की सराहनीय भूमिका रही।

भैरुंदा पुलिस ने बलात्कार के आरोपी को 24 घण्टे के भीतर किया गिरफ्तार भेजा जेल। सीहोर पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार घटना क्रमः- दिनाँक 18/06/2026 को फरियादी उम्र 15 वर्ष ने थाना आकर रिपोर्ट किया था कि आरोपी रोहित हरियाले पिता जगदीश हरियाले उम्र 25 वर्ष निवासी राला व्दारा उसके साथ डेढ महिने पहले अपने घर बुलाकर जबरदस्ती बलात्कार किया व उसके फोटो ले लिये एवं फोटो वायरल करने की धमकी देकर डरा धमकाकर लगातार कई बार फरियादिया का शारीरिक शोषण किया व फरियादिया एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

जिसकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 340/2026 धारा 65 (1), 64 (2)(m), 308 (2), 351 (3) बीएनएस 5 L,5 N/6 पाक्सो एक्ट का पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया। पुलिस कार्यवाही- मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीहोर श्रीमति सोनाक्षी सक्सेना के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति सुनीता रावत एवं एसडीओपी श्री रोशन कुमार जैन के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। तत्पश्चात वरिष्ट अधिकारियो के निर्देशानुसार पुलिस की टीम व्दारा मुखबिर सूचना व

सायबर सेल की मदद से दिनांक 19/06/2026 को आरोपी रोहित हरियाले पिता जगदीश हरियाले उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम राला को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त उसका मोबाईल फोन जप्त किया गया एवं आरोपी को माननीय न्यायालाय नसरुल्लागंज में पेश किया गया । जहाँ आरोपी का जेल वारंट तैयार कर आरोपी को जेल भेजा गया। सराहनीय भूमिका – उक्त कार्यवाही में उप निरी पूजा सिंह राजपूत, प्र आर धर्मेन्द्र गुर्जर, आर. राकेश, आर. प्रकाश नर्रे, आरक्षक लवकेश की विशेष भूमिका रही।

