

सीहोर पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार थाना आष्टा पुलिस द्वारा अपहर्ता नाबालिक बालिका को किया दस्तयाब। सगा मामा ही निकला अपहरणकर्ता घटना का विवरण – दिनांक 24/05/26 को फरियादी द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि मेरी नाबालिक लड़की 15 साल को कोई अज्ञात व्यक्ति वहला फुसला कर ले गया है फरियादी की रिपोर्ट पर थाना आष्टा में अपराध क्रमांक 290/26 धारा 137(2) बीएनएस का पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया।

कार्यवाहीः- प्रकरण गंभीर प्रवृत्ति का होने से पुलिस अधीक्षक सीहोर श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता रावत, एस डी ओ पी आष्टा श्री दामोदर गुप्ता द्वारा तत्काल कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी गिरीश दुबे को निर्देशित किया गया। अपहर्ता की तलाश हेतु थाना प्रभारी गिरीश दुबे के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अपहर्ता को उसके सगे मामा बलराम मालवीय उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मानकुण्ड फाटा जिला देवास मे होना बताने पर चौकी प्रभारी अमलाह प्रेम सिंह ठाकुर व

उनकी टीम ने अपहर्ता को सकुशल आरोपी मामा के पास से दस्तयाव कर परिजनो के सुपुर्द किया। प्रकरण में आरोपी बलराम सिंह जगन्नाथ मालवीय उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मानकुण्ड फाटा जिला देवास को गिरफ्तार किया गया जिसे माननीय न्यायालय पेश किया जाकर जेल वारंट के पालन मे जिला जेल सीहोर दाखिल किया गया। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है व अपहर्ता के बताये कथन अनुसार सुसंगत धाराओं 64(2),(m), (f), 87 BNS, 5/6 पाक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया है। सराहनीय भूमिका- निरी. गिरीश दुबे , स उ नि प्रेम सिंह ठाकुर , आर संजय चंद्रवंशी , प्र आर देवराज वर्मा ।

थाना जावर पुलिस द्वारा काली फिल्म लगाकर, बिना नम्बर प्लेट व तेज गति से वाहन चलाकर यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन के विरूद्ध की चालानी कार्यवाही। थाना जावर पुलिस द्वारा स्कॉर्पियो वाहन चालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर विभिन्न धाराओ में कुल 2500 रूपये समन शुल्क लिया गया। पुलिस द्वारा कार्यवाही- दिनाँक 28.05.26 को गाँधी चौक जावर के पास एक काली कलर की स्कार्पियो क्रमांक MP 09 DT 5265 जिस पर ब्लैक फिल्म लगी थी,

नम्बर प्लेट नहीं थी,जिसको पुलिस द्वारा गाँधी चौक जावर के पास रुकवाया गया। स्कार्पियो क्रमांक MP 09 DT 5265 का चालक दिपेन्द्र पिता चेनसिंह बागवान निवासी खजुरिया को गाडी सहित थाने पर लाया गया एवं चालक के विरुद्ध यातायात के नियम एमव्ही एक्ट की धारा 112/183(1) तेज गति से वाहन चलाना , 100(2)/177 वाहन मे पारदर्शी सुरक्षा शीशा न होना, 51/177 नम्बर प्लेट विधिवत न होना आदि शीर्षों में कुल चालानी राशि 2500 रूपये शमन शुल्क आरोपित किया गया ।
