


सीहोर पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार घटना विवरण- दिनांक 30/09/2026 को फरियादी बसंती बाई पत्नी स्व. बाबूलाल गोस्वामी, उम्र 74 साल, निवासी श्रवण का बगीचा सीहोर द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि ” मैं अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही थी कि तभी एक व्यक्ति सफेद रंग की स्कूटी जैसी गाड़ी से सिंधी कॉलोनी की गली तरफ से आया जिसका मुंह कपड़े से बंधा था, मुझ से संतोष शर्मा नाम के व्यक्ति का पता पूछा और एकदम से मेरे गले में पड़ी सोने की करीब एक तोला वजनी चैन को झपट करके ले गया “,

जिसकी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 723/26 धारा 304(2) भारतीय न्याय संहिता का कायम कर विवेचना में लिया गया । *निर्देशन एवं मार्गदर्शनः-* घटना की सूचना प्राप्त होने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमति सोनाक्षी सक्सेना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत चौबे एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. अभिनंदना शर्मा सीहोर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली गिरीश दुबे को थाना स्तर पर टीम गठित कर तत्काल प्रकरण में अज्ञात आरोपी व माल की तलाश कर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।

*पुलिस की कार्यवाही:-* अधिकारियों के निर्देशन पर थाना कोतवाली पुलिस टीम प्रकरण में माल मुलजिम की तलाश हेतु जुट गई, उक्त टीम द्वारा फरियादी द्वारा बताएं हुलिए की गाड़ी व अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खगाले तो एक सफेद कलर की स्कूटी क्रमांक MP04YX5371 जिस पर संदिग्ध व्यक्ति दिखा , उक्त वाहन के मालिक से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त वाहन उसके भाई शाजील खान उर्फ़ बाबू द्वारा घटना वक्त पर उपयोग करना बताया।

तकनीकी माध्यम से आरोपी शाजिल खान पिता मोहम्मद शकील, उम्र 25 साल, निवासी लाल मस्जिद के पास सीहोर, को भोपाल से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, जिसके द्वारा उक्त घटना कबूल करना बताया एवं लूटी गई सोने की चेन भी बरामद कराई एवं प्रकरण में प्रयुक्त स्कूटी को भी जप्त किया गया।आरोपी को आज माननीय न्यायालय सीहोर पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा जेल वारंट तैयार करने पर जेल दाखिल किया गया। *गिरफ्तार आरोपी*- साजिल खान पिता मोहम्मद शकील, उम्र 25 साल, निवासी लाल मस्जिद के पास, जिला सीहोर *पुलिस टीम-* थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश दुबे, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र सिंह , प्रधान आरक्षक रामबाबू वर्मा, आरक्षक चेतन चौहान, आरक्षक कृष्णकांत,आरक्षक चालक विष्णु भगवान।


