updatenews247.com धनंजय जाट आष्टा 7746898041- प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही संबल योजना वास्तव में सर मृतक के परिजनों के लिए समबल का काम करती है। यह योजना परिवारजनों के लिए वारदान साबित हुई है। संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को दुर्घटना में मृत्यु की दशा में रूपये 4 लाख सामान्य मृत्यु की दशा में 2 लाख स्थायी अपंगता पर रूपये 2 लाख तथा आंशिक अपंगता पर रूपये 1 लाख आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अंतिम संस्कार सहायता के रूप मे रूपये 5 हजार दिये जाने के प्रावधान है। इस आशय के विचार नपाध्यक्ष श्रीमती हेमकुंवर मेवाड़ा के निज कार्यालय में आयोजित लाभ वितरण कार्यक्रम के दौरान नपाध्यक्ष प्रतिनिधि रायसिंह मेवाड़ा ने व्यक्त किए।
संबल योजना के तहत आज 4 हितग्राहियों को 12 लाख रूपये की अनुग्रह राशि के स्वीकृति पत्र भेंट किए, जिसमें दुर्घटना से मृत्यु होने पर दीपक रेखा मालवीय एवं प्रवीण ललिता पाठक को 4-4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि प्राप्त हुई। इसी प्रकार सामान्य मृत्यु होने पर नर्बतसिंह प्रीति परमार एवं घनश्याम सुनीता गोस्वामी को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रहण राशि प्राप्त हुई। सभी पात्र परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए नपाध्यक्ष प्रतिनिधि रायसिंह मेवाड़ा ने कहा कि आप सभी ने अपने परिवार के मुखियां को खोया है, जिनकी कमी हम तो क्या कोई भी पूरी नही कर सकता। अपने परिवार के मुखिया को खोने का गम असहनीय होता है,
किंतु प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से कुछ हद तक सहायता प्राप्त होती है जो सरकार की सराहनीय पहल है। आप सभी से आग्रह है अनुग्रह राशि प्राप्त होने पर आप अपने व अपने परिवार का अच्छे से पालन-पोषण करें। इस राशि को सही जगह इस्तेमाल कर अपने व अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। इस अवसर पर नपाध्यक्ष श्रीमती हेमकुंवर मेवाड़ा, प्रतिनिधि रायसिंह मेवाड़ा, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि भूरू खां, पार्षदगण अंजनी चैरसिया, तेजसिंह राठौर, कमलेश जैन, डाॅ. सलीम खान, विशाल चैरसिया, राजेश दुबे, बाबूलाल जाटव, आशीष बैरागी, रोहित कालेलकर सहित हितग्राहीगण मौजूद थे।
Updatenews247.com धनंजय जाट सीहोर 7746898041- के पश्चात मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया था आरोपी आरोपी बालकृष्ण के विरुद्ध पूर्व में आधा दर्जन से अधिक अपराध हैं पंजीबद्ध। घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 05/10/2024 को मुखबिर सूचना पर चार पहिया वाहन आयशर क्रमांक MP 09 GE 1474 सीहोर नाका भैरूंदा के पास पकड़कर चैक करने पर उसमे क्रूरता पूर्वक 14 गाय के केडे मिले जिनके पैर व मुहँ रस्सी से बंधे थे। जिनमे एक केडा मृत अवस्था में मिला था जिसका पीएम कराया गया। जिस पर से थाना भैरूंदा में अपराध क्र. 473/24 धारा 11 पशु कुरता निवारण अधि., 4,6,9 गोवंश प्रतिषेध अधि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस कार्यवाही– मौके की कार्यवाही एवं जप्ती के पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय सीहोर श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा प्रकरण की संवदेनशीलता को देखते हुए फरार आरोपीगण की तत्काल गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। अति. पुलिस अधीक्षक श्री गीतेश गर्ग एवं एसडीओपी श्री दीपक कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भैरुंदा घनश्याम दांगी द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई थीं टीम द्वारा दिनांक 03/12/24 को आरोपी वाहन मालिक बालकृष्ण चौहान पिता रामजीलाल चौहान निवासी हरनियाखेडी इंदौर व वाहन चालक बबलू बारूड पिता नानूराम निवासी हरनियाखेडी इंदौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर उप जेल भैरूंदा भेजा गया।
तरीका ए वारदात– आरोपीगण द्वारा गोवंश को क्रूरता पूर्वक गाडी मे भरकर लाभ अर्जित करने के लिये मवेशी मेलो मे बेचने एवं कटने के लिये ले जाया जाता था।
आपराधिक रिकॉर्ड– आरोपी वाहन मालिक बालकृष्ण चौहान पिता रामजीलाल चौहान निवासी हरनियाखेडी इंदौर के विरुद्ध विभिन्न थानो में आधा दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं एवं आरोपी बबलू बारुड के अपराधिक रिकार्ड की भी जानकारी प्राप्त की जा रही हैं।
सराहनीय भूमिका– उप निरीक्षक लोकेश सोलंकी, प्रधान आर. महेन्द्र आरक्षक पवन जाट, प्रायवेट चालक राहुल भगत की सराहनीय भूमिका रही।
updatenews247.com धनंजय जाट आष्टा 7746898041- पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा अपहरण के प्रकऱणो में अपहर्ता की दस्तयाबी एवं आरोपी को पकडने हेतु निर्देश दिए गए है । इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री गीतेश गर्ग एवं श्री आकाश अमलकर एस.डी.ओ.पी. आष्टा के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी जावर श्री बीरमलाल वर्मा के नेतृत्व में थाना जावर के अप क्र 365/24 धारा 137(2) बीएनएस में अपहर्ता की दस्तयाबी एवं आरोपी की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त की है।
कार्यवाही:- दिनांक 21.11.24 को फरियादी निवासी ग्राम पांचापुरा ने थाना पर आकर रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 14 साल 11 माह को दिनांक 21.11.24 को घर से स्कुल गई थी जो शाम तक वापस घर नही आई जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना जावर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप क्र 365/24 धारा 137(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर मुखबरी लगाकर व तकनीकि साक्ष्य एकत्रित कर नाबालिग लडकी को आरोपी आनन्द मालवीय के पास से ग्राम अरेडी क्रेशर थाना अयोध्या नगर भोपाल से दस्तयाब कर अपहर्ता की माँ को सुपुर्द किया गया है ।
तथा आरोपी आनन्द पिता लखन सिह मालवीय नि. अमरपुर थाना सिद्दीकंगज जिला सीहोर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सराहनीय कार्यवाही:- उपरोक्त कार्यवाही में उनि बीरमलाल वर्मा, चौकी प्रभारी मेहतवाडा उनि कृष्णा मंडलोई, प्रआर 419 सुरेश परमार,आर 55 अनिल आर 278 पवन पटवा,आर 454 बलराम देशवाली सायबर सैल प्रआर सुशील साल्वे, सायबर सैल प्रआर शेलेन्द्र, सायबर सैल आर 464 विकास चौरसिया, सैनिक 461 लाखन सिह का सराहनीय योगदान रहा है।