श्री सिद्ध महाविनायक मंडीगेट के महाराजा (मंडी गेट ग्रुप) द्वारा किया गया भूमि पूजन

updatenews247.com धंनजय जाट आष्टा 7746898041- श्री सिद्ध महाविनायक मंडीगेट के महाराजा (मंडी गेट ग्रुप) के अध्यक्ष राहुल बड़गुर्जर एवं उपाध्यक्ष सूरज सिंह ठाकुर (लखुखेड़ी) के नेतृत्व में अगामी श्री गणेश चतुर्थी आयोजन का भव्य भूमि पूजन किया गया। जिसमे मुख्य रूप से रूपेश जी राठौर अध्यक्ष अनाज तिलहन व्यापारी संघ आष्टा, विजेन्द्र सिंह जी ठाकुर तिरुपती ट्रेडर्स, तेज सिंह राठौर पार्षद, ज्ञान सिंह जी मामू, हरेंद्र ठाकुर (सोनालिका ट्रैक्टर शोरूम) एवं अंशय बड़गुर्जर (जिला प्रभारी भाजपा सीहोर),

बलवीर ठाकुर बालाजी शोरूम), अनंत (काना) साहू, राहुल ठाकुर लाखुखेड़ी, करण डुमाने, वरदान पटेल, शुभम ठाकुर किराना, विजय ठाकुर, वीरेंद्र राठौर, विशाल राठौर, सुनील पटेल, विशाल ठाकुर, बाबा राठौर, अनूप ठाकुर, पवन परमार, हरेंद्र ठाकुर (सांवरिया पान), आकाश ठाकुर, देवेंद्र ठाकुर (गलती), हरमन ठाकुर, तरुण, भोला भाई, अरविंद मेवाडा, नितिन ठाकुर, गोपाल ठाकुर, भूपेंद्र ठाकुर, रोनक डुमाने, सचीन (स्टार), आयुष राठौर आदि अपस्थित रहे।

updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इस उ‌द्देश्य से जिले में प्रतिमाह एक निर्धारित तिथि को “युवा संगम” का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के लिए प्रदेश और प्रदेश के बाहर से भी नियोजक और विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियाँ भी उपस्थित रहती हैं, जो संस्थानों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन कर प्लेसमेंट प्रक्रिया को गति प्रदान करती हैं।

युवा संगम में आईटी एवं तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ी रिक्तियों जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, फिटर, मशीन ऑपरेटर, ऑटोमेकनिक, वेल्डर के साथ ही रिटेल, कस्टमर सपोर्ट, वाहन विक्रय, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इनबाउंड इंश्योरेंस सेल्स एवं इंश्योरेंस एजेंट जैसे क्षेत्रों से संबंधित रिक्तियाँ के लिए आवेदकों को चयनित किया जाता है।

फर्म और कंपनियों के साथ हो रहे हैं समझौता ज्ञापन फर्म और कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) व कांट्रैक्ट के माध्यम से इन युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है।  डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित कॉल-बेस्ड सेवा प्रणाली द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को ग्राहकों से जोड़ने की पहल की जा रही है।  कम लागत में स्वरोजगार का मॉडल स्थापित करने के लिए भी पहल की जा रही है।  जिससे युवा खुद का काम कर सकें और समय के साथ टीम भी बना सकें।

updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष ऋतु के दौरान मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जारी एडवाइजरी अनुसार कपकपी के साथ तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी होना, बेचैनी, कमजोरी, सुस्ती, मितली, ठंड, तपन महसूस होना आदि मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं। इसे बचाव के उपाये आवश्य करें और नजदीकी चिकित्सालय में जा कर डॉ. को दिखाये और उपचार कराये।

जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि मलेरिया से बचाव के मच्छरदानी का उपयोग करें और खिड़कियों एवं दरवाजों पर जाली लगायें। हल्के रंग के कपड़े पहनें एंव हाथ पैरों को पूरा ढ़कें।  हर सप्ताह कूलर, टंकी और बैरल के पानी को बदलें। आस पास पानी को जमा न होने दें।  इसके साथ ही तेज बुखार, उल्टी तथा शरीर में दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

डेंगू फैलाने वाला मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है। कूलर, टंकी, पक्षियों के पीने के पानी का बर्तन, फ्रीज की ट्रे, फूलदान, नारियल का खोल, टूटे हुए बर्तन व टायर इत्यादि में को ढक कर रखें तथा अधिक दिनों तक यहां पानी जमा न रहने दें। यह मच्छर दिन के समय काटता है। कपड़ों से बदन को पूरी तरह ढ़ककर रखें। इस प्रकार लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें।

updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- नेशनल लोक अदालत 13 सितम्बर को आयोजित होगी। लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए लोक अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।

धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरण एवं अदालत में लंबित प्रकरणों में निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं में प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी। प्रि-लिटिगेशन स्तर पर- कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

लिटिगेशन स्तर पर- कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि नेशनल लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी जो आकलित सिविल दायित्व राशि रू. 10,00,000 (दस लाख ) तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 13 सितंबर 2025 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के लंबित प्रकरणों में भी लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान कर

प्रकरणों का निराकरण भी लोक अदालत के माह के दौरान किया जाएगा। लोक अदालत की प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित मापदंडों के अधीन 10 लाख रूपए तक की सिविल दायित्व की राशि के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक गैर घरेलू व 10 अश्वशक्ति के औद्योगिक श्रेणी के लंबित प्रकरणों का आवेदन संबंधित उप महा प्रबंधक को देना होगा, आकलित राशि पर 20 प्रतिशत एवं अधिशासित ब्याज राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने पर, इसके पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवर्ती ब्याज अनुरूप 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर, 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। बशर्ते किसी प्रकरण में धारा 127 के अंतर्गत गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष अथवा उच्च न्यायालय में कोई अपील लंबित न हो।

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