धारा-354, 451 भादवि
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश महोदय, सुश्री इकरा मिन्हाज, रजिला सीह द्वारा
अभियुक्त पूनम कौशल आत्मज रामसिंह कौशल, उम्र-44 वर्ष, निवासी ग्राम पिपलियामीरा, जिला-सीहोर, (म.प्र.), को माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को धारा-354 भादवि में
एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड, धारा-451 भादवि में एक माह का कठोर कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी श्री केदार सिंह कौरव द्वारा बताया गया कि-
यह है पूरा मामला-
घटना का संक्षिप्ती विवरण – अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, घटना दिनांक-27.08.2018 की होकर रात्रि के 10 बजे पीड़िता के घर पिपलियामीरा, जिला सीहोर की है। आरोपी पूनम कौशल, पीड़िता के कमरे में घुस गया और बुरी नियत से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा।
पीड़िता ने शोर कर अपने परिजन को बुलाया। पीड़िता की आवाज सुनकर पीड़िता की सास, नंद घटना स्थल पर आ गये। जिन्हे देखकर आरोपी वहां से भाग गया था और घर के सामने स्थित मक्के के खेत में छुप गया था।
इसके पश्चात् आरोपी द्वारा पीड़िता व उसके घरवालों को अपने घर की छत पर चढ़कर गंदी गंदी गालियां दी व जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके पश्चात् पीड़िता ने उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली में लेखबध्द कराई थी। अन्य आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से पैरवी श्रीमती कुमुद सिंह सेंगर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला सीहोर द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिये गये तर्को से सहमत होकर आरोपी को धारा-354 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड, धारा-451 भादवि में एक माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।