updatenews247.com धंनजय जाट आष्टा 7746898041- एन एस एस इकाई द्वारा आयोजित नेत्र शिविर में मिला विद्यार्थियों, शिक्षकों, और कर्मचारियों को निःशुल्क नेत्र परीक्षण और परामर्श। मुख्य नेत्र चिकित्सक डॉ. अतुल उपाध्याय ने बताया कि वी आई टी विश्वविद्यालय की एन एस एस इकाई द्वारा 5 अगस्त 2024 को आयोजित नेत्र शिविर अत्यंत सफल रहा। इस शिविर में 1,100 लोगो ने नेत्र परीक्षण के लिए पंजीकरण कराया एवम् 200 से अधिक लोगों का नेत्र परीक्षण कराया गया। शिविर का उद्घाटन प्रातः 11 बजे वी आई टी विश्विद्यालय के ट्रस्टी मैडम सुश्री रमनी बालासुब्रमणियम, वाइस चांसलर डॉ. सैंथिल एवम् रजिस्ट्रार डॉ देवाशीष अधिकारी के साथ मुख्य नेत्र चिकित्सक डॉ. अतुल उपाध्याय और उनकी टीम की उपस्थिति से हुआ।

एन एस एस इकाई के संकाय समन्वयक डॉ. विनोद भट्ट एवं डॉ. श्वेता सिंह ने सभी का स्वागत किया। विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सकों ने विद्यार्थियों, शिक्षकों, और कर्मचारियों की आंखों की जांच की और आवश्यक परामर्श प्रदान किये। जिन व्यक्तियों को चश्मे की आवश्यकता थी, उन्हें नि:शुल्क चश्मे भी वितरित किये गए। इसके अतिरिक्त, नेत्र रोग से प्रभावित व्यक्तियों को डॉ. अतुल उपाध्याय ने विशेष परामर्श व उपचार के लिए मार्गदर्शन दिया। शिविर के आयोजन में एन एस एस के स्वयं सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिविर के दौरान सभी स्वास्थ्य मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया और लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया। नेत्र जांच शिविर का आयोजन एन एस एस इकाई के संकाय समन्वयक डॉ. विनोद भट्ट एवं डॉ. श्वेता सिंह के पर्यवेक्षण में सफलता पूर्वक किया गया।

updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- एसडीएम श्री तन्मय वर्मा द्वारा ग्राम शेरपुर स्थित अवैध कालोनी निर्माण के संबंध में कालोनाईजर एवं भूस्वामियो के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। एसडीएम श्री तन्मय वर्मा द्वारा ग्राम शेरपुर स्थित अवैध कालोनाईजर श्री राजीव राठौर आ. श्री धर्मप्रकाश राठौर, मो. हुसैन आ. मो. उस्मान, श्री सजन सिंह आ. श्री सुखराम पंवार, श्री गौरव राठौर आ. श्री राजीव राठौर, श्री देवेन्द्र चौहान आ. श्री चरण सिंह चौहान, श्री आकाश राठौर आ. श्री राजेश राठौर, श्री भगत सिंह आ. श्री दीनदयाल राठौर के विरूद्ध कार्यवाही कर आदेशित किया है।

एसडीएम श्री वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 61च व 61छ के तहत मध्यप्रदेश पंचायत राज (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र तकीपुर के ग्राम शेरपुर में छोटे-छोटे भूखण्डो के अंतरण पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक रोक लगाई गई है, ताकि अवैध कालोनी के निर्माण को बढ़ावा न मिलें। साथ ही कालोनाईजर/ भूमि स्वामी को अवैध कॉलोनी की भूमि का अंतरण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं एवं आदेश के उल्लंघन की स्थिति में किये गये समस्त अंतरण शून्य होने एवं ऐसे दस्तावेजो को कूटरचित माना जायेगा।

उप पंजीयक को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम श्री वर्मा द्वारा अवैध कॉलोनाइजर को अवैध कॉलोनी की भूमि पर स्थापित सभी चिन्हांकन, सभी प्रकार के निर्माण 15 दिवस में हटाने के आदेश दिए गए हैं। चिन्हांकन निर्माण नही हटाने पर म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के 22(4) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए सभी प्रकार के चिन्हांकन से विकास कार्य को हटाये जाने कि कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही में होने वाले व्यय को अवैध कॉलोनाइजर से भू-राजस्व तौर पर वसूला जाएगा तथा दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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