अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई, अवैध कालोनियों में प्लाट, मकान की खरीदी-बिक्री और नामांतरण पर रोक, सीहोर नगरीय क्षेत्र की 27 कॉलोनियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ, 9 अवैध कॉलोनियां के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही के कलेक्टर ने दिए आदेश, सीहोर नगरीय क्षेत्र की 18 अवैध कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन

updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। सीहोर नगरीय सीमा में बिना किसी सक्षम अनुमति के विकसित की जा रही 27 अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इन अवैध कालोनियों में प्लाट, मकान की खरीदी-बिक्री और नामान्तरण पर कलेक्टर श्री सिंह ने रोक लगा दी है। इन कॉलोनियां में रहवासियों के लिए मूलभूत सुविधाएं और सक्षम अनुमतियां नहीं है।

कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के निर्देश पर सीहोर नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत 27 अवैध कॉलोनियों को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है। इनमें 9 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए है। शेष 18 कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई प्रक्रिया में हैं। इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम (कॉलोनी विकास) 22(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि जिले भर में अवैध कॉलोनियां चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।

इन 9 कॉलोनाइजर के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई के आदेश- कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह सीहोर नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत 9 अवैध कालोनियों के कॉलोनाइजर/भू-स्वामियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इन अवैध कॉलोनाइजर/भू-स्वामियों में कमला देवी पत्नी किशोरी लाल शमशान घाट के पास कस्बा सीहोर क्षेत्रफल 1.093 हेक्टेयर, अनिता राय पत्नी मनोहर राय निवासी कस्बा सीहोर क्षेत्रफल 0.334 हेक्टेयर, नफीस खान आ० मोहम्मद खान निवासी कस्बा सीहोर क्षेत्रफल 0.203 हेक्टेयर,

शावेजसिकी आ० खलील अहमद निवासी कस्बा सीहोर क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर, बनेसिंह आ रामबगस निवासी अल्हादाखेडी क्षेत्रफल 1.091 हेक्टेयर, करण सिंह आ० रामबगस निवासी अल्हादाखेडी क्षेत्रफल 0.663 हेक्टेयर, रतन सिंह आ० उंकारसिंह निवासी दांगी स्टेट सीहोर क्षेत्रफल 0,356 हेक्टेयर, अनीता राठौर आ० संजय राठौर निवासी भोपाल नाका सीहोर क्षेत्रफल 0.815 हेक्टेयर, मोहन, लक्ष्मीनारायण आ० प्रेमचंद निवासी मुरली सीहोर क्षेत्रफल 1.011 हेक्टेयर के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए।

इन 18 कॉलोनाईजर के खिलाफ कार्रवाई चल रही है- कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर इन 18 कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई चल रही हैं। श्यामा पंसारी पति विनोद पंसारी ग्वालटोली सीहोर क्षेत्रफल 0.648, हुण्डेत एज्युकेशन सोसायटी द्वारा शरद हुण्डेत क्षेत्रफल 0.263 हेक्टेयर, रजनी राठौर पति पुनीत राठौर क्षेत्रफल 0.263 हेक्टेयर, देवेन्द्र आ० नारायण सिंह निवासी ग्वालटोली सीहोर क्षेत्रफल 0.263 हेक्टेयर, लक्ष्मीनारायण आ० मनीराम निवासी ग्वालटोली सीहोर क्षेत्रफल 0.263 हेक्टेयर,

शांता बाई पति गोपीलाल यादव निवासी ग्वालटोली सीहोर 0.726 हेक्टेयर, कलावती पत्नी राजेन्द्र फरेला निवासी फरेला कॉलोनी सीहोर क्षेत्रफल 0.200 हेक्टेयर, रोहित महाजन आ० विजय कुमार महाजन निवासी छावनी सीहोर क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर, दिनेश राठौर आ० सुखराम राठौर निवासी ग्वालटोली सीहोर 0.890 हेक्टेयर, रोमी आहूजा पति इंद्र कुमार निवासी भोपाल क्षेत्रफल 0.356 हेक्टेयर, राजू सत्येंद्र राठौर आ० जमनास प्रसाद निवासी गंज सीहोर क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर, रवि यादव आ० बंशीलाल यादव निवासी ग्वालटोली सीहोर क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर,

शांतिदेवी पत्नि घनश्याम दास अग्रवाल निवासी छावनी सीहोर क्षेत्रफल 1.222 हेक्टेयर, रामप्यारी बाईपत्नि लक्ष्मण सिंह निवासी इंग्लिशपुरा सीहोर क्षेत्रफल 0.987 हेक्टेयर, मे०शाहिद आ० सलाम निवासी गाडीअड्डा सीहोर क्षेत्रफल 0.446 हेक्टेयर, देवेन्द्र सिंह चौहान आ० 2.398 हेक्टेयर, चरन सिंह चौहान निवासी देवेन्द्र नगर कॉलोनी सीहोर क्षेत्रफल 2.398 देवेन्द्र सिंह चौहान आ० चरन सिंह चौहान निवासी देवेन्द्र नगर कॉलोनी सीहोर क्षेत्रफल 0.890, लालीमारन आ० हरीश निवासी रातीबड भोपाल 1.841 हेक्टेयर, के विरूद्ध कार्यवाही चल रही है।

अवैध कालोनियों में प्लाट-मकान नहीं खरीदने की अपील- कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि वे सस्ते दर पर प्लाट- मकान के लालच में अवैध कालोनियों में प्लाट या मकान नहीं खरीदें। जब भी वे किसी कालोनी में प्लाट या घर खरीदें तो पहले कालोनाईजर का वैधानिक रजिस्ट्रेशन तथा उसके द्वारा जो कालोनी विकसित की जा रही है। उसकी समस्त शासकीय अनुमतियाँ उसके पास हो। नागरिकों से अपील है कि वे जिस कालोनी प्लाट या मकान खरीदना चाहते है उस कालोनी से संबंधित दस्तावेजों की अच्छी तरह जाँच-पड़तल करने बाद ही खरीदने का निर्णय लें। इसके साथ ही यह भी देखें कि रहवासियों के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित की गई हैं या नहीं। कई बार अवैध कालोनियों में मकान बनाकर अनेक परेषानियों का सामना करना पड़ता है।

मध्यप्रदेश भूमि स्वामी बटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के नियम लागू

updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- कृषकों और भू-स्वामियों द्वारा अपनी भूमि अन्य व्यक्तियों को धन या फसल का अंश भूमि स्वामी को देकर खेती के लिए भूमि दे दी जाती है जिसे सामान्य तौर पर बटाई, सिकमी, अन्य स्थानीय नामों से जाना जाता है। इस संबंध में मध्यप्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदारो के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के अनुरूप भूमि बटाई पर दिए जाने की मान्यता प्रदान की गई है। अधिनियम भूमि स्वामी बटाईदार दोनों के हितों का संरक्षण करता है।

अब कोई भी भूमि स्वामी अपनी भूमि बटाई पर देने या किसी व्यक्ति द्वारा बटाई पर लेने की वैधानिकता तभी मानी जाएगी जब दोनों पक्षों के द्वारा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी बटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के नियम चार के तहत अनुबंध निष्पादित किया हो और एक प्रति संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को उपलब्ध कराई हो। कोई भी बटाईदार, भूमि बटाई पर लेकर यदि वह फसल क्षति की देय राहत राशि, बीमा राशि और कृषि उपज का उपार्जन के लिए शासन द्वारा तभी स्वीकार माना जाएगा जब भूमि स्वामी और बटाईदार के मध्य उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध निष्पादित हुआ हो। विधिवत अनुबंध के अभाव में उपरोक्त हित लाभ दिया जाना संभव नही होगा।

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