कन्यादान फाउंडेशन द्वारा एंपावर्ड वूमेन अवार्ड 2024 (सशक्त महिला पुरस्कार) से दिल्ली में सम्मानित हुई आष्टा की बेटी दीपा श्रीवास्तव, देश के विभिन्न राज्यों मे महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही कन्यादान फाउंडेशन की 7 महिलाएं हुई दिल्ली में सम्मानित…

updatenews247.com धंनजय जाट आष्टा 7746898041- सशक्त महिला पुरस्कार से नवाजे गए विभिन्न राज्यों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सात महिलाओं को रोहिणी सेक्टर 8 में महाराजा अग्रसेन भवन में सशक्त महिला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। कन्यादान फाउंडेशन संस्थापक और अध्यक्ष ऋषि सरदाना और उपाध्यक्ष करण बाली के मार्गदर्शन में मुख्य अतिथि श्री योगेंद्र चंदोलिया, सांसद (उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा) अति विशिष्ट अतिथि श्री वीरेन्द्र गुप्ता, रोहिणी एसीपी दिनेश कुमार,

भाजपा मंडल अध्यक्ष हरीश गुलाटी, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मधु दास, कोषाध्यक्ष अंजू तोमर,जिला अध्यक्ष अजीता सिंह, अतिथि के रूप मे उपस्थित रहे। कई राज्यों से पधारी नारी शक्ति को किया सम्मानित। संस्थापक ऋषि सरदाना सर द्वारा कन्यादान फाउंडेशन की बिजनेस हेड दीपा श्रीवास्तव आष्टा जिला सीहोर मध्य प्रदेश को, उनके उत्कृष्ट कार्यो के लिए महिलाओं को बच्चेदानी के कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव व रोकथाम के प्रति जागरूक करने एवं महिला सशक्तिकरण स्वस्तीकरण पर कई

महिलाओं को रोजगार देखकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए वूमेन एंपावर्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। साथ ही टीम लीडर सुषमा परमार, टीम लीडर सोनिका परमार, प्रियंका शर्मा पुरोहित, ज्योति द्विवेदी, आशा खान महाराष्ट्र को भी एंपावर्ड वूमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया ये आयोजन 29 जून से 30 जून तक 2 दिवस आयोजित किया गया था। संस्था की समस्त नारी शक्तियों ने उन्हें बधाई संदेश दिया और अपनी बिजनेस हेड की प्रशंसा की महिला सशक्तिकरण एवं स्वास्थीकरण के क्षेत्र को ओर बेहतर बनाने के लिए संस्था के संस्थापक, बिजनेस हेड और टीम द्वारा नए प्रोडक्ट मायजो कन्या बायोडिग्रेडेबल अनियन नैपकिन का लॉन्चिंग किया गया।

5 जून से अलीपुर में प्रारंभ होगा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, तैयारियों का किया निरीक्षण

updatenews247.com धंनजय जाट आष्टा 7746898041- श्री नामदेव वैष्णव छीपा समाज मंदिर अलीपुर में अनंत कोटी अखिल ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज मृत्यु लोकाधिपति भूत भावन श्री नर्मदेश्वर महादेव परिवार एवं संत श्री नामदेव जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आगामी 5 जून शुक्रवार से प्रारंभ होना है। इसी के चलते आज नपाध्यक्ष प्रतिनिधि रायसिंह मेवाड़ा ने अपने साथियों के साथ अलीपुर स्थित नामदेव समाज के मंदिर पहुंचे, जहां कार्यक्रम की प्रारंभिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान श्री मेवाड़ा ने मंदिर परिसर सहित कॉलोनी की बेहतर साफ-सफाई महोत्सव के दौरान करने के निर्देश सफाई अमले को दिए गए। वहीं प्रकाश, पानी आदि के भी इंतजाम करने को कहा गया। नपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री मेवाड़ा ने उपस्थित समाजजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि नगरपालिका से संबंधित कोई भी कार्य हो आप निःसंकोच अवगत कराएं। आप समाजजनों के महान पुण्योदय का ही फल है जो समाजजनों द्वारा एकजुटता दिखाते हुए शिव पंचायत एवं भगवान नामदेव की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। इस अवसर पर पार्षद कमलेश जैन, डॉ. सलीम खान, रवि शर्मा, सुभाष नामदेव, राजकुमार मालवीय, पूर्व पार्षद ओम नामदेव आदि मौजूद थे।

दंड नहीं बल्कि, न्याय केन्द्रित हैं तीनों नए कानून, नए कानूनों के संबंध में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यशाला आयोजित

updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- देशभर में एक जुलाई से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BAS) लागू हो चुका है। नए कानूनों के संबंध में मध्यप्रदेश पुलिस सीहोर द्वारा जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारी एवं अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा पत्रकार उपस्थित रहे।

विशेष पुलिस महानिदेशक श्री विजय कटियार ने कहा कि इन तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषित कर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। उन्होंने कहा कि ये कानून दंड नहीं बल्कि न्याय केन्द्रित है। कार्यशाला में पुलिस महानिरीक्षक श्री अभय सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री ओपी त्रिपाठी, कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह, एसपी श्री मयंक अवस्थी ने नए कानूनों के बारे में विस्तार से बताया।

महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान- नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। प्रस्तावित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पहला अध्याय अब महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित सजा के प्रावधानों से संबंधित है। इन प्रावधानों के अनुसार जहां बच्चों से अपराध करवाना व उन्हें आपराधिक कृत्य में शामिल करना दंडनीय अपराध होगा वहीं नाबालिग बच्चों की खरीद-फरोख्त जघन्य अपराधों में शामिल की जाएगी।

नाबालिग से गैंगरेप किए जाने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। नए कानूनों के अनुसार पीड़ित का उसके अविभावक की उपस्थिति में ही बयान दर्ज किया जा सकेगा। इसी प्रकार नए कानूनों में महिला अपराधों के संबंध में अत्यंत सख्ती बरती गई है। इसके तहत महिला से गैंगरेप में 20 साल की सजा और आजीवन कारावास, यौन संबंध के लिए झूठे वादे करना या पहचान छिपाना भी अब अपराध होगा। साथ ही पीड़िता के घर पर महिला अधिकारी की मौजूदगी में ही बयान दर्ज करने का भी प्रावधान है।

इस प्रकार नए कानून में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध घटित करने वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कड़ी सजा के प्रावधान हैं। कार्यशाला में अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह, एएसपी श्री गीतेश गर्ग सहित सभी राजस्व एवं पुलिस अधिकारी, सभी विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थे तथा अनुभाग स्तर के अधिकारी विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यशाला में उपस्थित रहे। नए कानूनों में खास- अदालतों में पेश और स्वीकार्य साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस,

वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, मेल, उपकरणों के मैजेस को शामिल किया गया है। केस डायरी, एफआईआर, आरोप पत्र और फैसले सहित सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भी न्यायालयों में पेशी हो सकेगी। अब 60 दिन के भीतर आरोप तय होंगे और मुकदमा समाप्त होने के 45 दिन में निर्णय देना होगा। वहीं सिविल सेवकों के खिलाफ मामलों में 120 दिन में निर्णय अनिवार्य होगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत मामलों की तय समय में जांच, सुनवाई और बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला देने का प्रावधान है। इसी प्रकार छोटे और कम गंभीर मामलों के लिए समरी ट्रायल अनिवार्य होगा। नए कानूनों में पहली बार अपराध पर हिरासत अवधि कम रखी जाने व एक तिहाई सजा पूरी करने पर जमानत का प्रावधान है। साथ ही किसी भी शिकायतकर्ता को 90 दिन में जांच रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा और गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी।

नए कानूनों से होने वाले लाभ- ई-एफआईआर के मामले में फरियादी को तीन दिन के भीतर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करने होंगे। नए बदलावों के तहत जीरो एफआईआर को कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया है। फरियादी को एफआईआर, बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है। यानी वे पेनड्राइव में अपने बयान की कॉपी ले सकेंगे। इस प्रकार नए कानूनों में आमजन को बहुत सारे लाभ प्रदान किए गए हैं।

शादी का झांसा देकर नाबालिक को आरोपी ले गया था उत्तर प्रदेश, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- थाना भैरूंदा पुलिस व्दारा नाबालिक अपृहरता को कानपुर उत्तर प्रदेश से किया दस्तयाब, आरोपी शादी का झांसा देकर ले गया था उत्तर प्रदेश, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सीहोर पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार घटनाक्रम- दिनांक 21/03/2024 को फरियादी निवासी ग्राम कुरी नयापुरा थाना भैरूदा ने रिपोर्ट किया कि उसकी नाबालिक बच्ची उम्र 16 वर्ष दिनांक 18 /03/ 2024 को स्कूल परीक्षा देने गई थी जो वापस नहीं आई जिसकी सभी जगह तलाश किया नहीं मिलने पर थाना रिपोर्ट को आये किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर ले जाना बताया फरियादी की

रिपोर्ट से अज्ञात आरोपी के विरुध्द अपराध क्रमांक 100/24 धारा 363 भादवि की पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। की गयी कार्यवाही- अपराध पंजीयन के पश्चात घटना की गंभीरता को देखते हुऐ सीहोर पुलिस अधीक्षक श्री मयंक अवस्थी द्वारा नाबालिक बालिका की तत्काल बरामदगी व अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गीतेश गर्ग व एसडीओपी श्री दीपक कपूर के मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी भैरुंदा निरीक्षक घनश्याम दांगी द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए तकनीकी मदद ली गई। जिससे आरोपी के कानपुर उत्तर प्रदेश मे होने की जानकारी मिली टीम गठित कर कानपुर उत्तर प्रदेश भेजी गई टीम द्वारा

अपहर्ता उम्र 16 वर्ष को आरोपी अभिषेक गुप्ता पिता मनोज गुप्ता उम्र 21 साल निवासी मछलियां चौराहा थाना नौबस्ता कानपुर उत्तरप्रदेश के कब्जे से दस्तयाब किया गया व अपह्रता के कथन एवं मेडिकल परीक्षण उपरान्त अपह्रता को उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया। अपह्रता के कथन के आधार पर आरोपी अभिषेक गुप्ता निवासी मछलियां चौराहा थाना नौबस्ता कानपुर उत्तरप्रदेश को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायालय सीहोर पेश किया गया। माननीय न्यायालय व्दारा आरोपी जेल भेजा गया। सराहनीय भूमिका- उक्त कार्यवाही में उपनिरी पूजा सिंह राजपूत, उपनिरी राजेश यादव, सउनि सुंदर लाल, आर. 538 रितेश तोमर व म. आर. प्रीती काजले का सराहनीय योगदान रहा।

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