updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- नवरात्रि के दौरान गरबा करने वाली बालिकाओं में नौ दिनों तक देवी का वास रहता है। जिस घर में बालिका होती है वह घर मंदिर से कम नहीं होता है। मां की आराधना करने वाली और कार्यक्रम में शानदार कला का प्रदर्शन करने वाली हर बच्ची का सम्मान होना चाहिए। इसलिए हमारे द्वारा यह पहल की है। उक्त विचार शहर के गंज स्थित राठौर धर्मशाला में नपाध्यक्ष प्रिंस राठौर ने कहे। नपाध्यक्ष श्री राठौर ने शहर के विभिन्न दुर्गा स्थल पर गरबा करने वाली बच्चियों को पुरस्कार देने की नई पहल करते हुए मुख्य अतिथि राठौर समाज के अध्यक्ष सतीश राठौर सहित अन्य की उपस्थिति में करीब 270 से अधिक बालिकाओं को प्रशस्ति-पत्र, उपहार भेंट कर पुरस्कृत किया।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गत नवरात्रि पर अनेक बालिकाओं ने गरबे की प्रस्तुति दी थी, उनके सम्मान की अनूठी पहल करते हुए नपाध्यक्ष श्री राठौर ने शहर के सभी गरबा मंडलों को रविवार को गंज स्थित राठौर धर्मशाला में आमंत्रित कर बालिकाओं को प्रशस्ति-पत्र, उपहार भेंट कर पुरस्कृत किया। इसके अलावा गरबा मंडलों के संचालकों को सम्मान भी किया गया। इस मौके पर वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद प्रतिनिधि अर्जुन राठौर, वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद संतोष शाक्य, पार्षद प्रतिनिधि घनश्याम यादव, पार्षद विवेक राठौर, पार्षद कमलेश राठौर, लोकेन्द्र वर्मा, त्रिलोकचंद्र, गोविन्द राठौर, नीरज राठौर, प्रशांत, दीपक, प्रवेश और प्रतीक्षा शर्मा आदि शामिल थे।
updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला पंचायत सदस्य उप निर्वाचन 2023 के तहत जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पद की पूर्ति के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पद के लिए मतदान 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य उप निर्वाचन 2023 के दौरान आग्नेयास्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों के प्रदर्शन से लोक परिशांति एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत संबंधित पंचायतों एवं उनके वार्डो की सीमा क्षेत्र में आग्नेयास्त्रों, घातक हथियारों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए है। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 29 दिसम्बर 2023 से प्रभावशील होकर जिला पंचायत सदस्य उप निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया समाप्ति 27 जनवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा।
updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला पंचायत सदस्य उप निर्वाचन 2023 के तहत जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पद की पूर्ति के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पद के लिए मतदान 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य उप निर्वाचन 2023 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश मतदान प्रक्रिया समाप्ति 27 जनवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश अनुसार निर्वाचन संबंधी ग्राम पंचायतों तथा वार्डों के लिये आम सभा जुलूस में एवं प्रचार कार्य के लिए लगे वाहनों तथा उन पर लगे लाउड स्पीकर तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति, संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) से प्राप्त कर सुबह 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक किया जा सकेगा।
updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला पंचायत सदस्य उप निर्वाचन 2023 के तहत जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पद की पूर्ति के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पद के लिए मतदान 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुये कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरूपयोग कर दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावना रहती है।
जनसामान्य सुरक्षा एवं सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के व्यक्तियों एवं असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्यूटर आदि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष दुर्भावना पूर्ण संदेशों के प्रसारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 27 जनवरी 2024 तक तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।