updatenews247.com धंनजय जाट आष्टा 7746898041- उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल के निर्देशानुसार स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के अंतर्गत शहीद भगत सिंह शासकीय महाविद्यालय में 30 दिवसीय अल्पावधि रोजगारोन्मुखी ब्यूटीशियन प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डा पुष्पलता मिश्रा ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रही छात्राओं को शुभकामना प्रेषित करते हुए  कहा कि प्रशिक्षण से कौशल और कार्य के ज्ञान में सुधार होता है और क्षमताओं मैं आत्मविश्वास बढ़ता है।

जिससे आप विधार्थी स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते है। इस प्रकार का प्रशिक्षण विधार्थियो को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सराहनीय कदम है। इससे विधार्थियो को स्वरोजगार पाकर अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिलेगा और काफी हद तक विधार्थी आत्मनिर्भर होंगी। प्रशिक्षण का प्रारंभ युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। ट्रेंनिंग प्लेसमेंट अधिकारी डा दीपेश पाठक ने सभी विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी और शुभकामनाएं प्रेषित की।

यह प्रशिक्षण गंगा दास स्मृति शिक्षा एवं समाजसेवा समिति के माध्यम से श्रीमती वंदना भारद्वाज द्वारा दिया जाएगा। कार्यक्रम में नफीस अहमद, डॉ कृपाल विश्वकर्मा, डॉक्टर सबीहा अख्तर, डॉ कुमकुम अग्रवाल डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, डॉ ललिता राय श्रीवास्तव, डा अर्चना बूड़ेकर, मुकेश परमार, जगदीश नागले, विनोद पाटीदार वसीम खान, जितेंद्र विश्वकर्मा, वैभव सुराणा, कुलदीप जाटव आदि शिक्षक व विधार्थी उपस्थित थे। संचालन डा दीपेश पाठक तथा आभार वैभव सुराणा ने व्यक्त किया।

updatenews247.com धंनजय जाट‌ सीहोर‌ 7746898041- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना अन्तर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए देय होगा। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदको की अर्हता एवं वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत उद्योग (विनिर्माण Manufacturing) इकाई के लिए 01.00 लाख से 50.00 लाख तक की परियोजाएं और सेवा (सर्विस) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड) के लिए रू.1.00 लाख से 25.00 लाख तक की परियोजाए संचालित हैं।

कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो तथा जिले का मूल निवासी हो एवं आयु 18 से 45 वर्ष तक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वी कक्षा उत्तीर्ण एवं वार्षिक आय रूपये 12.00 लाख से अधिक न हो। परिवार से आशयः आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता पिता से है, जिन पर वह आश्रित है, अथवा आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नि एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नही) है।

आवेदक स्वंय किसी बैंक आथवा किसी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर न हो। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र शासन की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो। योजनांतर्गत ब्याज अनुदान अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित,शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जावेगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्यारंटी फीस देय होगी। योजनांतर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक हितग्राही 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाईन ट्रेनिंग मोडयूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगें।

उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनाए जो सीजीटीएमएसई अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र हैं। विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के लिए निर्माणाधीन (www.samast.mp.gov.in) Portal के माध्यम आवेदन किया जावेगा। योजना से संबंधित और अधिक जानकारी के लिये कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकरी विकास समिति कलेक्ट्रेट कार्यालय कमरा नं.121 एंव 122 में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है। योजनाऐ अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों के लिए है।

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