updatenews247.com धंनजय जाट आष्टा 7746898041- फोटो- डॉ भूपेंद्र परमार एवं डॉ गंभीर पटेल सिविल अस्पताल में आपरेशन करते हुए। स्थानीय शासकीय सिविल अस्पताल में सामान्य सर्जरी विभाग की आवश्यक सामग्री को व्यवस्थित कर ऑपरेशन के लिए आये मरीज से ही ओ.टी. का फीता कटवाकर लोकार्पण कराया गया। वहीं उक्त मरीज को मिठाई भी खिलाई गई। काफी दिनों से नव पदस्थ सर्जिकल चिकित्सक डॉ भूपेन्द्र परमार एवं डॉ गंभीर पटेल ने अनेक वर्षों से बंद आपरेशन थियेटर को व्यवस्था जुटाकर प्रारंभ किया।
एक मरीज जिनका ऑपरेशन होना था,उसके हाथों ही व्यवस्थित की गई ओटी का फीता कटवा कर लोकार्पण कराया गया।ऑपरेशन कर मरीज को उचित उपचार के साथ दवाई आदि निःशुल्क उपलब्ध करवाई। उक्त ग्रामीण को जब डॉक्टर भूपेंद्र परमार ने कहा कि हम इसी अस्पताल में आपको ऑपरेशन कर ठीक कर देंगे, तो उसे आश्चर्य हो रहा था। लेकिन जब उक्त मरीज को लेकर जुटाई गई व्यवस्था वाली ओटी में लेकर पहुंचे और उससे नई व्यवस्था करके तैयार की गई ओटी का फीता कटवा कर लोकार्पण करवाया तो उक्त मरीज की खुशी का ठिकाना नहीं था।
उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि निश्चित यह दोनों युवा चिकित्सक एक अच्छा कार्य इस सरकारी अस्पताल में प्रारंभ करने जा रहे हैं और ऑपरेशन करने के पश्चात उसने दोनों चिकित्सको का हृदय से आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रमोद परमार फार्मासिस्ट द्वारा चिकित्सक एवं स्टाफ को मिठाई वितरण कर ओटी में आये मरीज को जल्द स्वस्थ होने की कामना की।इस अवसर पर डॉ सुरेश कुमार माहोर बीएमओ के साथ समस्त चिकित्सक और स्टाफ ने दोनों सर्जन को शुभकामनाएँ प्रेषित की।
updatenews247.com धंनजय जाट आष्टा 7746898041- मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल के कल्याण आयुक्त श्री रत्नाकर झा ने मध्यप्रदेश कल्याण निधि अधिनियम 1982 एवं नियम 1984 के अन्तर्गत आने वाली प्रदेश की समस्त औद्योगिक इकाइयों तथा प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों से नियमानुसार अभिदाय राशि पोर्टल के माध्यम से यथाशीघ्र मंडल में जमा कराने की अपील की है। निरीक्षण के दौरान अभिदाय राशि जमा नहीं करवाई पाया जाने पर ऐसे संस्थान और प्रतिष्ठान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
कल्याण आयुक्त ने कहा कि कारखानों तथा ऐसे समस्त प्रतिष्ठान, जिनमें 9 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हैं और उनका नाम कैलेण्डर वर्ष में जनवरी से दिसम्बर तक 30 कार्य दिवसों का दर्ज है, को नियमानुसार अभिदाय राशि प्रत्येक छः माह में जून एवं दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह तक मंडल को निर्धारित प्रारूप में https://shramkalyanmandal.mponline.gov.in पोर्टल पर जमा कराना अनिवार्य है। ऐसे प्रतिष्ठानों में होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, नर्सिंग होम,
निजी स्कूल एवं कॉलेज, सिक्यूरिटी एजेन्सी, आउट सोर्स एजेन्सी सर्विस सेक्टर के प्रतिष्ठान, गैस एजेन्सी, व्यापार अथवा व्यवसाय करने वाले प्रतिष्ठान शामिल है। मंडल द्वारा श्रम कल्याण निधि का उपयोग श्रमिक कर्मचारियों तथा उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के लिये किया जाता है। प्रबंधकों का यह नैतिक दायित्व है कि उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को मंडल की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रेरित करें।