updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041– मोटरयान नियमों के अनुसार समस्त प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाना आवश्यक है। जिसके पालन में प्रदेश में पूर्व में लिंक उत्सव कम्पनी द्वारा वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाने के लिए अधिकृत किया गया था परंतु सन् 2014 में उक्त कम्पनी का अनुबंध निरस्त कर दिया जाने के कारण प्रदेश में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाने का कार्य नहीं किया जा पा रहा था। केन्द्र सरकार द्वारा सन् 2019 में बनाये गये नियमों के अनुसार 01 अप्रैल 2019 के उपरांत बेचे गए वाहनों में डीलर द्वारा ही तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह सहित एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाई जा रहीं है।

जिला परिवहन अधिकारी श्री रीतेश तिवारी, ने जानकारी दी की पूर्व विकिृत वाहनों में भी एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाये जाने के लिए संबंधित डीलर, वाहन निर्माता को अधिकृत किया गया है। जारी निर्देश के तहत अब 01 अग्रैल,2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाई के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जिसके तहत वाहन स्वामी सियाम (सोसायटी ऑफ इण्डियन ऑटोमोबाइल मन्यूफैक्चरर्स) के पोर्टल www.bookmyhsrp.com पर ऑनलाईन अथवा संबंधित वाहन विक्रेता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

जहां पर वाहन की श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क रू.500 से रू.1000 तक ऑनलाईन ही जमा करना होगा तथा अपनी सुविधा के अनुसार एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने के लिए नजदिकी डीलर का चुनाव एवं समय प्राप्त करना होता है। आवेदक को एसएमएस के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर निर्धारित समय पर डीलर के पास वाहन ले जाकर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवायी जा सकती है। उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा 11 जुलाई,2023 को दिये गये निर्दशानुसार मध्यप्रदेश में समस्त वाहनों पर 6 माह में अनिवार्य रूप से एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जानी है।

जिसके पालन में परिवहन आयुक्त द्वारा 15 जनवरी,2024 के पश्चात् वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगे होने पर उनके विरूद्ध चालानी एवं दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए पुलिस एवं परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है। चालानी एवं दण्डात्मक कार्यवाही तथा अंतिम समय में भीड़ से बचने के लिये जिले के समस्त वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि जिन वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगी है उनपर निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर अतिशीघ्र हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाया जाना सुनिष्चित करें।

क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP)?- चोरी की बढ़ती घटनाओ के बीच पुलिस उन वाहनों को ट्रेस नहीं कर पाती है जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होती है, ऐसी घटनाओ को रोकने के लिए ही हाईकोर्ट के निर्देश पर परिवहन विभाग ने 2019 के पहले के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट यानी (HSRP) वाहनों की चोरी दुर्घटना के वक्त सुरक्षा-पहचान की पुस्टि करती है और साथ ही बाहरी राज्यों में वाहन चालकों को पुलिस के चलान से भी बचती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एलुमिनियम से बना होता है जिस पर क्रोमियम का एक होलोग्राम स्टीकर की तरह दिखाई देता है जिस के अंदर वाहन की सारी जानकारी होती है साथ ही चोर इस नंबर प्लेट की कॉपी नहीं कर सकते हैं।अत: समस्त वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है वे शीघ्र ही अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!