updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- प्रदेश में खुले में बिना अनुमति मांस तथा मछली का विक्रय प्रतिबंधित किया जायेगा। इसके संबंध में 15 दिसम्बर से सभी नगरीय निकायों में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 के प्रावधानों के तहत विशेष अभियान चलाया जायेगा। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह एवं एसपी श्री मयंक अवस्थी ने बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों से राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने बताया कि प्रदेश के साथ ही जिले के नगरीय क्षेत्रो में सामान्यतः किसी भी प्रकार के व्यवसाय, दुकान, बाजार या रेहड़ी आदि लगाने के लिये नगरीय निकायों द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम-1956 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत अनुज्ञा/अनुमति/अनापत्ति प्रदान की जाती हैं। विशेष रूप से किसी भी प्रकार के मांस एवं मछली के विक्रय के लिये नगरीय विकास विभाग के अधिनियमों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधान लागू होते हैं।

इसके अंतर्गत जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मांस एवं मछली के विक्रय के संबंध में अतिरिक्त शर्तें लगाई जाती हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत मांस एवं मछली के विक्रय के समस्त प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच/दरवाजा एवं साफ-सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के भीतर उक्त सामग्री का विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित है। सभी जिला कलेक्टर्स, नगरीय निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को अधिनियमों/नियमों एवं

लायसेंस की शर्तों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश के साथ ही जिले के सभी निकाय क्षेत्रों में आगामी 15 दिवस तक अतिक्रमण निरोधी दस्ते तथा स्वास्थ्य अमले के अतिरिक्त जिला एवं पुलिस प्रशासन विशेष अभियान चला जाएगा। यह अभियान 15 दिसम्बर से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर तक निरंतर चलाया जायेगा। बैठक में एएसपी श्री गीतेश गर्ग, संयुक्त कलेक्टर श्री सतीश राय, एसडीएम श्री नितिन टाले, जिला मुख्यालय के पुलिस अधिकारी तथा सभी अनुभागों में पदस्थ एसडीएम एवं पुलिस अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

error: Content is protected !!