updatenews247.com धंनजय जाट आष्टा 7746898041- मां नेवज नदी के उद्गम स्थल व पुरातात्विक धरोहर देवांचल धाम देवबड़ला बीलपान में लगातार पुरातत्व विभाग अपना काम कर रहा है देवबड़ला स्मारक इंचार्ज कुंवर विजेन्द्र सिंह भाटी ने बताया अभी तक खुदाई में 15 मंदिरों के बेस वा अवशेष प्राप्त हो चुके हैं खुदाई में परमार कालीन बसकीमती व दुर्लभ प्रतिमाएं प्राप्त हुई पुरातन अधिकारी डॉ रमेश यादव की देखरेख में मंदिर क्रमांक 2 जो कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का मंदिर है इस मंदिर का कार्य अभी प्रगति पर है शिखर की लास्ट लेवल का काम चल रहा है।

जल्दी ही यह मंदिर तैयार होकर अपने मूल स्वरूप में लौटने वाला है मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह भगत जी ने बताया आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रांगण में बने हुए कुंड से पवित्र जल से स्नान कर बाबा विल्वैश्वर महादेव का जल अभिषेक व पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख शांति के लिए मंगल कामनाएं की यूं तो यहां पर हमेशा ही भक्तों का आना-जाना लगा रहता है लेकिन अमावस्या के पावन पर्व एवं तीज त्योहार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर बाबा के दर्शन कर खुदाई में मिले हुए अवशेषों का अवलोकन करने पहुंचते हैं।

updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना अन्तर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए देय होगा। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदको की अर्हता एवं वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत उद्योग (विनिर्माण Manufacturing) इकाई के लिए 01.00 लाख से 50.00 लाख तक की परियोजाएं और सेवा (सर्विस) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड) के लिए रू.1.00 लाख से 25.00 लाख तक की परियोजाए संचालित हैं।

आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। जिले का मूल निवासी हो एवं आयु 18 से 45 वर्ष तक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वी कक्षा उत्तीर्ण एवं वार्षिक आय रूपये 12.00 लाख से अधिक न हो। परिवार से आशयः आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता पिता से है, जिन पर वह आश्रित है, अथवा आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नि एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नही) है। आवेदक स्वंय किसी बैंक आथवा किसी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर न हो। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र शासन की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो।

योजनांतर्गत ब्याज अनुदान अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित,शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जावेगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्यारंटी फीस देय होगी। योजनांतर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक हितग्राही 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाईन ट्रेनिंग मोडयूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगें। उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं

व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनाए जो सीजीटीएमएसई अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र हैं। विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के लिए निर्माणाधीन (www.samast.mp.gov.in) Portal के माध्यम आवेदन किया जावेगा। योजना से संबंधित और अधिक जानकारी हेतु कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकरी विकास समिति कलेक्ट्रेट कार्यालय कमरा नं.121 एंव 122 में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है। योजनाऐ अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों के लिए है।

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