updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- बुधवार को विश्व हिंदू परिषद ने शहर के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से सीहोर पहुंचे 10 अक्षत क्लास का विधिवत साधु संतों ब्राह्मणों जनप्रतिनिधियों समाजसेवियों राम भक्ततो कार सेवक के परिजनों की विशेष उपस्थिति में हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ पूजा अर्चना की गई। मनकामेश्वर महादेव मंदिर से अटल बिहारी वाजपेई चौराहा से कुइया गार्डन तक कलश शोभायात्रा ढोल धमाकों के साथ निकल गई।
राम भक्तों को महंत दुर्गा प्रसाद कटारे महाराज महंत हरिराम दास नगर पुरोहित पं श्री पृथ्वी वल्लभ दुबे विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मंत्री अरुण नेटके भाई साहब प्रांत अध्यक्ष श्रीकिशन लाल शर्मा प्रांत मंत्री राजेश जैन प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव प्रांतसह मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने मार्गदर्शन दिया। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्रीराम चन्द्र जी का प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव सीहोर जिले में भी मनाया जायेगा। हर घर में अयोध्या से आये पूजित चावल से भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा की पूजा-अर्चना की जायेगी।
श्रद्धालुओं राम भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना के लिए अयोध्या से अक्षत कलश सीहोर पहुंचे हैं। महा आयोजन को लेकर रामभक्तों में अपार उत्साह देखा जा रहा है। जिले के लिये अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट से 10 से अधिक अक्षत कलश आए हैं। विधिवत पूजा अर्चना के बाद यह कलश पूरे जिले के सभी प्रखण्डों में पहुॅचा दिए गए हैं।अक्षत सभी रामभक्तों के घरों पर भी पहुॅचना शुरु हो चुके है ।रामभक्तों की मण्डली इस कार्य कर रही हैं। जिले भर के सभी प्रमुख हनुमान व श्रीराम मंदिरों पर आगामी 22 जनवरी 2024 को प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन बड़े आयोजन होंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जिले भर के प्रमुख मंदिरों में भी प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर बड़े आयोजनों की तैयारी की गई है।
रामायण पाठ, भजन-कीर्तन, महाआरती सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ आदि कार्यक्रम शामिल रहेंगे। कार्यक्रम में प्रांत सेवा प्रमुख गोपाल दास राठी प्रांत गौ रक्षा आयाम के मंत्री अजीत शुक्ला विभाग मंत्री कपिल शर्मा विभाग सह समरसता प्रमुख मोहन भाटी राजगढ़ विभाग मिलन प्रमुख दुर्गाबहीनी श्रीमती अलका कुशवाह जिला अध्यक्ष जगदीश कुशवाहा प्रताप मेवाड़ा जिला उपाध्यक्ष पं मोहित राम पाठक जिला उपाध्यक्ष रेवा शंकर जाट जिला उपाध्यक्ष रामासिंह दीदी जिला मंत्री राकेश कुमार विश्वकर्मा जिला सहयोग विवेक राठौर जिला सह मंत्री कमलेश जिला सह मंत्री मंगलेश वर्मा जिला कोषाध्यक्ष महेश मेवाड़ा जिला सह संयोजक आशीष सिसोदिया प्रताप मेवाड़ा नगर अध्यक्ष परमवीर जाट सम्मिलित रहे।
updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसम्बर को देशभर में किया जाएगा। जिला सीहोर एवं तहसील न्यायालय आष्टा, नसरुल्लागंज, बुदनी एवं इछावर में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री सतीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार किया जाएगा। वर्तमान में नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम के तहत बिजली चोरी एवं
अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा, वैवाहिक विवाद सम्बंधी व अन्य सिविल प्रकरण सहित कुल 3308 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गये हैं। विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बी.एस.एन.एल. विभाग से संबंधित लगभग 10570 प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए सीहोर में 07, आष्टा में 06, नसरूल्लागंज में 02, बुदनी में 03 एवं इछावर में 01 इस प्रकार कुल 19 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
लोक अदालत में विद्युत, बैंक, जलकर के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भारी छूट-0जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मुकेश कुमार दांगी द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में दिनांक 09 दिसम्बर 2023 आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अनुसार न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम के योग्य प्रकरणों में सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट रहेगी,
उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 09 दिसम्बर 2023 में समझौता करने पर सिविल दायित्व, चोरी की मूल राशि पचास हजार रूपये तक के प्रकरणों में ही लागू रहेगी। नगर पालिका से संबंधित जलकर के प्रकरणों में मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के द्वारा जारी निर्देशानुसार नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी, साथ ही बैंक रिकवरी के प्रकरणों में भी बैंकों द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। लोक अदालत के लाभ- नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराने से पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है, कटुता समाप्त होती है,
समय, धन व श्रम की बचत होती है। कोई भी पक्षकार हारता नही है दोनो पक्षकारों की जीत होती है। लोक अदालत मे न्याय शुल्क वापस हो जाता है। लोक अदालत का आदेश, निर्णय अंतिम होता है, लोक अदालत के आदेश के विरूद्ध अपील नही होती। लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अधिक जानकारी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर एवं तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा, नसरुल्लागंज, बुदनी एवं इछावर से सम्पर्क किया जा सकता है।