updatenews247.com धंनजय जाट आष्टा 7746898041- शहीद भगतसिंह शासकीय स्नातक महाविद्यालय आष्टा में एड्स निवारण पखवाड़े के तहत् आज दिनांक 07.12.2023 को मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्याथिर्यों ने उत्साहपूवर्क सहभागिता की। मेहंदी के माध्यम से संदेश वाली डिजाईन के माध्यम से एड्स निवारण के प्रति प्रेरित किया। इस प्रतियोगिता में ताहिर नूर खाँ प्रथम वंदना परते द्वितीय एवं रानू मेवाड़ा तृतीय स्थान पर रही। कायर्क्रम में डाॅ. अबेका खरे कायर्क्रम प्रभारी डाॅ. ललिता राय, श्री विनोद पाटीदार एवं डाॅ. मेघा जैन, डाॅ. बेला सुराणा, श्री वसीम खान ने उपस्थित रहकर विद्याथिर्यों का उत्साहवधर्न कर उनकी सराहना की एवं आगे होने वाले कायर्क्रमों में भी भाग लेने के लिये प्रेरित किया।

updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए राज्य शासन ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) नियम- 2013 निर्मित कर अधिसूचना जारी की गई है। विदित है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर सुगम एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हुए मजबूत शिकायत तंत्र प्रावधानित किया गया है। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में शिकायत समिति होना अनिवर्य है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईडलाईन के तहत प्रत्येक कार्यालय में शिकायत समिति का गठन होना है, वहीं इस अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्यालय जहाँ 10 या 10 से अधिक महिला कर्मचारी होने पर आंतरिक समिति एवं प्रत्येक जिले में स्थानीय समिति का गठन किया जाता है। स्थानीय समिति में ऐसी महिलाएं शिकायत कर सकेंगी जो किसी भी कार्यालय में नियोजित नहीं है अथवा वहाँ शिकायत समिति गठित नहीं है। अधिनियम में कार्यस्थल को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

इस अधिनियम में समस्त विभाग, संगठन, उपक्रम, मण्डल, निगम, कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट उद्यम, सोसायटी, न्यास, गैर-सरकारी संगठन, अस्पताल, खेलकूद संस्था, स्टेडियम एवं अन्य कोई निवासगृह अथवा गृह कार्यक्षेत्र के रूप में परिभाषित है। समस्त कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक ‘आंतरिक समिति का गठन करेगा। प्रत्येक कार्यालय में एक आंतरिक समिति का गठन किया जाये जिसकी अध्यक्ष कार्यालय की वरिष्ठ (पद में) महिला अधिकारी होगी।

समिति में कम से कम महिला सदस्य एवं 01 पुरुष सदस्य होना अनिवार्य है। यह समिति का 3 वर्ष तक कार्य करेगी। समिति के अशासकीय सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिए नियम अनुसार मानदेय दिया जाये। समिति के गठन का सूचना पटल भी प्रत्येक कार्यालय में लगाया जाये। इस समिति के सदस्यों का समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित करवाया जाये, जिससे वे अद्यतन जांच प्रक्रिया से अवगत हो सके। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना के तहत समस्त जिलों के अपर कलेक्टर (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) को पदेन जिला अधिकारी अधिसूचित किया है।

समिति के सदस्यों की नियुक्ति जिला अधिकारी द्वारा की जायेगी। इस समिति में महिला सदस्य एवं 01 पुरुष सदस्य होना अनिवार्य है। अधिनियम के अन्तर्गत यदि नियोजक आंतरिक समिति का गठन नही करता है, तो उसे राशि रूपये 50.000/- तक के जुर्माने से दण्डित करने का प्रावधान है। किया गया है। जिला स्तर पर गठित समस्त समितियों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराएगें, अधिनियम के क्रियान्वयन एवं समिति में प्राप्त लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण किये जाने आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा विद्यार्थियों की आवासीय सुविधा के लिये विशेष व्यवस्था की गई है। अब जिला मुख्यालय में 100 सीटर कन्या छात्रावास एवं 50 सीटर बालक छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। साथ ही ब्लॉक मुख्यालय में विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा देने के मकसद से किराये के भवन में छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं।

पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी छात्रवृत्ति- पिछड़ा वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये मेधावी पुरस्कार योजना नियम-2010 लागू किये गये हैं। योजना में जिला स्तर पर इस वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया जाना है। योजना में कक्षा 10वीं बोर्ड में जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 5-5 हजार रूपये, कक्षा 12वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 10-10 हजार रूपये पुरस्कार के रूप में दिये जाते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

error: Content is protected !!