updatenews247.com धंनजय जाट आष्टा 7746898041- शहीद भगतसिंह शासकीय स्नातक महाविद्यालय आष्टा एड्स निवारण पखवाड़े के तहत महाविद्यालय में चल रही विभिन्न गतिविधियों में आज दिनांक 05.12.2023 को पोस्टर निमार्ण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालय के विद्याथिर्यों ने काॅफी उत्साह दिखाया एवं पोस्टर निमार्ण करते हुए एड्स से बचने का संदेश दिया। महाविद्यालय की प्राचार्य डाॅ.पुष्पलता मिश्रा ने विद्याथिर्यों की कला की सराहना कर उनका उत्साहवधर्न किया।

कायर्क्रम प्रभारी डाॅ.ललिता राय ने बताया कि इस एड्स निवारण पखवाड़े में विद्याथिर्यों ने विभिन्न विधाओं में भाग लेकर कायर्क्रम की सफलता में अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर श्री विनोद पाटीदार, डाॅ. बेला सुराणा, डाॅ. मेघा जैन, श्री वसीम खान ने उपस्थित होकर विद्याथिर्यों की सक्रियता की सराहना करते हुए आगे भी आयोजित होने वाले कायर्क्रम में सहभागिता करने लिये प्रेरित किया। इस प्रतियोगिता में निकिता परमार ने प्रथम, संजना मालवीय एवं रानू मेवाड़ा ने द्वितीय तथा ताहिर खान व मनीषा बड़ोदिया ने तृतीय स्थान और टीना मालवीय ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया।

updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसम्बर को देशभर में किया जाएगा। जिला सीहोर एवं तहसील न्यायालय आष्टा, नसरुल्लागंज, बुदनी एवं इछावर में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री सतीश चंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में किया जाएगा। वर्तमान में नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण,

धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद सम्बंधी व अन्य सिविल प्रकरण सहित कुल 3308 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गये हैं। विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बी.एस.एन.एल. विभाग से संबंधित लगभग 10570 प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु सीहोर में 07, आष्टा में 06, नसरूल्लागंज में 02, बुदनी में 03 एवं इछावर में 01 इस प्रकार कुल 19 खण्डपीठों का गठन किया गया है।

नेशनल लोक अदालत में विद्युत, बैंक व जलकर के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भारी छूट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मुकेश कुमार दांगी द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में दिनांक 09 दिसम्बर 2023 आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अनुसार न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम के योग्य प्रकरणों में सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत एवं

नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट रहेगी, उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 09 दिसम्बर 2023 में समझौता करने पर सिविल दायित्व, चोरी की मूल राशि पचास हजार रूपये तक के प्रकरणों में ही लागू रहेगी। नगर पालिका से संबंधित जलकर के प्रकरणों में मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के द्वारा जारी निर्देशानुसार नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी, साथ ही बैंक रिकवरी के प्रकरणों में भी बैंकों द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी।

लोक अदालत के लाभ- नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराने से पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है, कटुता समाप्त होती है, समय, धन व श्रम की बचत होती है। कोई भी पक्षकार हारता नही है दोनो पक्षकारों की जीत होती है। लोक अदालत मे न्याय शुल्क वापस हो जाता है। लोक अदालत का आदेश, निर्णय अंतिम होता है, लोक अदालत के आदेश के विरूद्ध अपील नही होती। लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अधिक जानकारी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर एवं तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा, नसरुल्लागंज, बुदनी एवं इछावर से सम्पर्क किया जा सकता है।

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