updatenews247.com धंनजय जाट आष्टा 7746898041- न्यायालय प्रांगण आष्टा में आज दिनांक 01 दिसम्बर 2023 दिन शुक्रवार को एड्स दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर शिविर का किया गया आयोजन। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर के निर्देशन में तहसील विधिक सेवा समिति, आष्टा अध्यक्ष/प्रथम जिला न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार चौबे के द्वारा आज दिनांक 01.12.2023 को एड्स दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन न्यायालय प्रांगण आष्टा में किया गया।
श्री सुरेश कुमार चौबे द्वारा बताया विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत धारा 12 सी के अंतर्गत एक व्यक्ति जिसे मुकदमा दायर अथवा प्रतिरक्षा करना है, विधिक सेवाओं का हकदार है। विधिक सहायता एवं सलाह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है एवं डाॅ. नेहा अरोरा, आईएमओ द्वारा एड्स दिवस के अवसर पर एड्स की जानकारी देते हुए बताया कि एड्स एक तरह की संक्रामक यानी की एक से दूसरे को दूसरे से तीसरे को होने वाली एक गंभीर बीमारी है एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिएंसी सिंड्रोम है और यह एक विषाणु से फैलती है।
एड्स कुछ कारणों से हो सकता है जैसे:- रक्त संक्रमण या संक्रमित सुइयों के आदान-प्रदान से, माता से शीशु में संक्रमण, यौन संबंध से। एड्स कभी भी उससे संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने पर साथ खाना खाने पर नहीं फैलता है। एड्स का इलाज निरंतर जारी है। कुछ मरीजों में सही चिकित्सा से 10.12 वर्ष तक एड्स के साथ जीना पाया गया है। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रिचा राजावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में न्यायाधीश श्रीमती वंदना त्रिपाठी, न्यायाधीश श्रीमती रिचा जैन, अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त श्री अजय भादू और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कहा कि 3 दिसम्बर को होने वाली मतगणना की व्यापक तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए। उप निर्वाचन आयुक्त श्री भादू एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने कहा कि मतगणना केन्द्र पर पासधारक ही प्रवेश कर सकेंगे।
किसी भी अनाधिकृत और अवांछित व्यक्ति को मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा। मतगणना केन्द्र में मोबाइल और केलकुलेटर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा, सिर्फ मतगणना कराने में तैनात मतगणनाकर्मी ही केलकुलेटर का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि मतगणना केन्द्र में सभी व्यवस्थाएँ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थित एवं चाक-चौबंद रहें। निर्वाचन से जुड़ी सभी सूचनाएँ प्रेक्षकों, राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, मीडिया और जनसामान्य को देते रहें,
जिससे किसी भी प्रकार की असत्य या भ्रामक सूचनाएँ प्रसारित न हों। किसी भी प्रकार की संवादहीनता की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। उप निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों से वन-टू-वन चर्चा कर जिले में मतगणना के लिये की गई तैयारियों की सिलसिलेवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती की पूरी प्रक्रिया में सारे नॉर्म्स एवं प्रोटोकॉल्स का अक्षरश: पालन करें। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करने के आधा घंटा पश्चात ही ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ की जाए।
ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना के लिये मतगणनाकर्मियों और माइक्रो ऑब्जवर्स को प्रशिक्षित करें। मतगणना स्थल की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर कमी न रहे। मतगणना केन्द्र में सीसीटीव्ही कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था रहे। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतगणना के दिन रेन्डमाईजेशन से लेकर विजयी अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रमाण-पत्र वितरित किये जाने तक सम्पूर्ण मतगणना प्रक्रिया में पूरी तरह से निष्पक्षता व पारदर्शिता बनी रहे।