updatenews247.com धंनजय जाट आष्टा 7746898041- मां नेवज नदी के उद्गम स्थल व पुरातात्विक धरोहर देवांचल धाम देवबड़ला बीलपान पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है यह स्थान अपनी परमार कालीन कलाकृतियों के साथ ही अपनी महिमा पूरे भारत में बढ़ा रहा है मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह भगत जी का त्याग तपस्या संघर्ष और कड़ी मेहनत अब रंग लाने लगी है जो सपना भगत जी वर्षों से देख रहे थे वह अब सरकार हो रहा है।
कुंवर विजेन्द्र सिंह भाटी ने बताया आज दिनांक 26 नवंबर 2023 दिन रविवार को दिल्ली की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के 20 छात्रों ने प्राचीन शिव मंदिरों देवबड़ला का अवलोकन किया यह छात्र अभी शैक्षणिक भ्रमण पर हैं जो भोपाल और इंदौर के आसपास के जितने भी पुरातत्व का इतिहास के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनका भ्रमण कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं यह छात्र सभी पुरातत्व विज्ञान और संग्रहालय विज्ञान के छात्र हैं।
उन्होंने आकर के यहां के परमार कालीन मंदिरों का अध्ययन किया और विशेष ज्ञान अर्जित किया इनमें इन छात्रों का नेतृत्व कर रही है प्रोफेसर किरण चोपड़ा जो उनके साथ ही उनके टीचर्स और साथ में यहां पर विशेष व्याख्यान दिया गया। पुरातत्व अधिकारी डॉ रमेश यादव के द्वारा और उनके साथ में थे और जैसा कि उनकी योजना थी और उस हिसाब से उनका भ्रमण करवाया और भविष्य की योजनाओं की बच्चों को जानकारी दी गई।
updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई थी।
श्री राजन ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।