updatenews247.com धंनजय जाट आष्टा 7746898041- दीपोत्सव प्रकाश पर्व संपूर्ण देश, प्रदेश व नगर में धूमधाम से मनाया गया। हिन्दू धर्म के प्रमुख त्यौहार में सभी ने बड़े हर्ष व उल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया। इसी क्रम में नगरपालिका ब्रांड एम्बेसेडर रायसिंह मेंवाड़ा द्वारा अपने निज निवास पर दिवाली मिलन समारोह आयोजित किया जिसमें नगरपालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आमंत्रित कर दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं प्रत्येक नगरपालिका अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिष्ठान वितरित की गई।

इस अवसर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजेश सक्सेना, भूरू खां, तारा कटारिया, रवि शर्मा, सुभाष नामदेव, सहायक यंत्री अनिल धुर्वे, मनीष श्रीवास्तव, उपयंत्री पीके साहू, आदित्य तलनीकर, अनिरूद्ध नागर, मनोहर जावरिया, मोहम्मद इसरार, विनोद सांगते, गबू सोनी, अमरदीप सांगते, आशीष बैरागी, संजय शर्मा, राजेश घेंघट, कैलाश घेंघट, धर्मेन्द्र दिसावरी, गोलू, कमल बांकड़े, आकाश चौहान, कपिल वर्मा, अरूण विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में कर्मचारीगण मौजूद थे।

updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवम्बर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

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