updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई थी।
श्री राजन ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।
updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना संबंधी जिलों में की जा रही तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम जिलेवार जानकारी प्राप्त की और विस्तार से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। विधानसभा निर्वाचन की मतगणना 3 दिसम्बर को सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी।
सभी जिला निर्वाचन अधिकारी सजग एवं सतर्क रहें और मतगणना को पारदर्शी प्रक्रिया से सम्पन्न कराएं। स्ट्रांग रूम में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की सुरक्षा व्यवस्था की जाये। मतगणना के दिन विद्युत की सतत् आपूर्ति हो और किसी भी वजह से मतगणना प्रभावित न हो। सभी मतगणना केन्द्रों में अग्निशमन यंत्र भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें। मतगणना स्थल पर सभी व्यवस्थाएँ सुचारू तरीके से कर ली जाये।