सागौन का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक का कठोर कारावास एवं कुल 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया
धारा-16 म.प्र. वनोपज(व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 एवं धारा-26(1)(च) भारतीय वन अधिनियम 1927माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ,श्रीमती अर्चना नायडू बोड़े, रजिला सीह द्वारा अभियुक्त बनवारीलाल आत्मज घिसीलाल, उम्र-45 वर्ष, निवासी-…