धनंजय जाट/आष्टा:- माननीय न्यापयालय श्रीमती अर्चना नायडू बोडे, मुख्य न्याहयिक मजिस्ट्रे जिला- सीहोर ने अभियुक्तिगण निवासी आष्टा जिला सीहोर को 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्डउ से दण्डित किया गया।

मीडिया सेल प्रभारी ने बताया गया कि-
घटना का विवरण-  घटना दिनांक 24.04.2015 को थाना आष्टा के उपनिरीक्षक वचन सिंह हमराह आरक्षकगण के साथ घटना स्थल लंगापुरा कसाई बाड़ा के आगे पहुंचे तब उन्होंने आयशर ट्रक कमांक एमपी-09-जीएफ-7829 बडलिया रोड की तरफ जाता दिखा।

आयशर चालक आरोपी द्वारा पुलिस को देखते ही वाहन को तेजी से भगाया पीछा करने पर ताजपुरा जोड़ के करीब ट्रक को छोड़कर वाहन चालक भाग गया। आरोपी की पहचान उसके वाहन की रोशनी से हो गई थी।

तत्पश्चात् हमराह की उपस्थिति में उनि. थाना आष्टा ने तिरपाल हटाकर देखा तो उसमें मुंह, पैर बांधकर 14 बैल और 4 बछड़ों को क्रूरतापूर्वक ढंग से रस्सी और कुंदों से बाधकर रखा गया था तथा ट्रक के केबिन को चैक करने पर दो प्लास्टिक के कैन में 30-30 लीटर देशी मदिरा कीमत छः हजार रूपये रखा होना पाया था।

विवेचना में यह पाया गया कि ट्रक का मालिक भगवान दास है। अभियुक्तगण असलम एवं भगवानदास का उपरोक्त कृत्य धारा 11 (घ) (ड) (च) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 एवं धारा 9 (ii) मध्यप्रदेश गौवंश अधिनियम, 2004 एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्यागयालय के समक्ष प्रस्तु त किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं विधि के प्रावधानों के आधार बहस की जिससे सहमत होते हुए माननीय न्या यालय श्रीमती अर्चना नायडू बोडे, मुख्यत न्यागयिक मजिस्ट्रे जिला- सीहोर ने

अभियुक्तगण असलम, भगवानदास नि. आष्टा जिला सीहोर को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम, 11(घ) (ड़) (च) पशु क्रूरता अधिनियम, 9(ii) मध्य पद्रेश गौवंश अधिनियम में प्रत्यरक को 1- 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये अर्थदण्डा से दण्डिलत किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती रेखा यादव, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी, सीहोर द्वारा की गई।

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