धनंजय जाट/सीहोर:- नाबालिक बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री अशोक भारद्वाज ने 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
नाबालिक से छेड़छाड़ करने वाले अहमदपुर तहसील के लोधीपुरा निवासी आरोपी को धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये का अर्थदण्ड एवं
धारा-354(क) भादवि एवं धारा-3(1)(w)(i), 3(2)(v)(a) SC/ST एक्ट में प्रत्येक धारा में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्री केदार सिंह कौरव ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण- घटना 09 अक्टूबर 2020 की है। जब कक्षा 7वीं की बच्ची खेत पर काम कर रहे अपने माता पिता को खाना देने के लिए जा रही थी।तभी रास्ते में आरोपी लक्ष्मीनारायण आया और बुरी नियत से पीड़िता का कंधा व हाथ पकड़कर पीछे से झूम गया।
बच्ची के द्वारा चिल्ला चोट करने पर आरोपी लक्ष्मीनारायण ने जाति सूचक शब्द कहते हुए जान से खत्म करने की धमकी दी। बच्ची अपने आप को आरोपी से छुड़ाकर भागते हुए खेत पर गई और माता-पिता को सारी बातें बताई। तत्पश्चात उन्होंने अहमदपुर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।