धारा-354, 354(क), 509 भादवि एवं धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट
माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, श्री अशोक भारद्वाज, रजिला सीहोर द्वारा अभियुक्त दीपक मालवीय आत्मज लालजीराम मालवीय, उम्र-21 वर्ष, निवासी- जाटखेड़ी थाना इछावर जिला सीहोर, को माननीय न्यायालय द्वारा
अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड, धारा-354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड एवं
धारा-509 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती कुमुद सिंह सेंगर द्वारा बताया गया कि-
यह है पूरा मामला- घटना का संक्षिप्तल विवरण – अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, पीड़िता दिनांक 27/07/20 को सुबह 10 बजे शंकर मंदिर से सावन सोमवार की पूजा करने के बाद मंदिर से
बाहर निकली तो सामने से आरोपी दीपक बलाई आया और उससे बोला कि, मुझे प्रसाद दो और मुंह का इशारा करते हुये हाथ से चुम्मे का इशारा किया। पीडिता ने प्रसाद देने से मना कर दिया और घर आ गई।
शाम को वह खाना बना रही थी तब उसका सिर दर्द कर रहा था, उसने घर से बाहर निकलकर कपडा सिर पर बांधने के लिये लेने आई थी तब शाम 5 बजे आरोपी दीपक आया और बुरी नियत उसका हाथ पकड़ लिया,
पीडिता ने चिल्लाया और हाथ छुड़ा लिया इतने में पीडिता का भाई आ गया, जिसने भगते हुये दीपक को देखा। आवाज सुनकर पीड़िता की दीदी,चाची,दादी व पिता जी आ गये जिन्हे पीड़िता ने सारी बाते बताई।
फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्त दीपक के विरुध्द आरक्षी केन्द्र इछावर में प्रथम सूचना लेखबध्द की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से पैरवी श्री केदार सिंह कौरव, विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो), जिला सीहोर द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिये गये तर्को से सहमत होकर आरोपी को धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं
1,000/- रुपये के अर्थदण्ड, धारा-354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा-509 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।