धनंजय जाट/सीहोर:- पंचायत एवं नगरीय निकाय के निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर के निर्देश पर अवैध मदिरा के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही की जा रही हैं।
आबकारी दल ने सीहोर वृत्त के अनेक क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 44 हजार 100 रूपए की देशी-विदेशी मदिरा एवं महुआ लाहन जप्त किया है।
जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती कीर्ति दुबे से प्राप्त जानकारी अनुसार आबकारी अमले ने सीहोर में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत छापामार कार्रवाई की।
सीहोर में बिलकिसगंज थाना अंतर्गत ग्राम अबिदबाद, चारमण्डली, कठोतिया के समीप जंगल से एवं होटल ढाबों से 770 किलोग्राम महुआ लाहन, 25 लीटर हथभट्टी मदिरा व 2.6 लीटर बियर जप्त की है।
जप्त सामग्री का बाजार मूल्य 44 हजार 100 रूपए है। सभी आरोपियों को आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण कायम कर गिरफ्तार किया गया।
साथ ही सीहोर के ढाबों एवं अन्य स्थानों की सर्चिंग कर मौका कार्यवाही की गई। अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही सतत जारी रहेगी।
जिले में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबन्धित
धनंजय जाट/सीहोर:- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 में एक जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित हो जायेगा।
इसमें प्लास्टिक स्टिक वाली इयर-बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडियाँ, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियाँ, पॉलीस्टाइरीन (थर्माकॉल) की सजावटी सामग्री, कप-प्लेट, गिलास,
काँटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, आमंत्रण-पत्र, सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली रेपिंग फिल्म, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बेनर और स्टिरर्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
प्लास्टिक के केरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माईक्रॉन से बढ़ाकर 75 माइक्रॉन कर दी गई थी, जो 31 दिसंबर 2022 से 120 माईक्रॉन हो जाएगी।
ऐसी सभी तरह की सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो उपयोगी कम है, पर कचरे के रूप से चिरकाल पर्यावरण में बनी रहती है के साथ पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन को प्रतिबंधित किया जा रहा है।
केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को विस्तृत कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वयन के निर्देश दिये गये हैं।