धंनजय जाट आष्टा:- समस्त कृषक बंधुओ को सूचित किया जाता है, कि आप अपनी कृषि उपज मंडी प्रांगण में मंडी की अनुबंध पर्ची 37/1 प्राप्त कर ही विक्रय करें, एवं मंडी प्रांगण के बाहर विक्रय करनें की दशा में केवल मंडी अधिनियम द्वारा ऑनलाईन सौदा पत्रक के माध्यम से सिर्फ मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को ही विक्रय करें।
साथ ही व्यापारी से भुगतान उसी दिन प्राप्त करें। भुगतान उसी दिन प्राप्त न होने की दशा मे इसकी सूचना तत्काल मंडी प्रशासन को लिखित में देवें। अन्यथा की स्थिति में आप स्वंय उत्तरदायी रहेंगें। कच्ची पर्ची पर मंडी प्रांगण में या मंडी प्रांगण के बाहर अपनी कृषि उपज किसी व्यक्ति को विक्रय ना करें।
मंडी प्रांगण में विक्रय की गई कृषि उपज का नगद 2 लाख तक का भुगतान उसी दिन प्राप्त करें, एवं 2 लाख से अधिक राषी का भुगतान केवल आर.टी.जी.एस या एन.इी.एफ.टी. के माध्यम से प्राप्त करें। चैक से भुगतान किसी भी स्थिति में प्राप्त ना करें। तथा उसी दिन भुगतान ना होने पर मंडी प्रषासन को तत्काल लिखित में षिकायत दर्ज करायें। यदि आप सतर्क रहेंगे तो आपकी मेहनत से उगाई कृषि उपज का भुगतान सुरक्षीत रहेगा।
आर. के. साकेत सचिव कृषि उपज मंडी समिति आष्टा, जिला सीहोर म0प्र0