धनंजय जाट/सीहोर:- आगामी नेशनल लोक अदालत में विधुत एवं नगर पालिका के प्रकरणों में मिलेगी नियमानुसार छूट मा. प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर श्री आर.एन. चंद के मार्गदर्शन में आज दिनांक 22.11.2021 को दोपहर 2ः00 बजे नेशनल लोक अदालत की सफलता के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ए.डी.आर. भवन के सभागृह में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में श्री सुरेश सिंह, विशेष न्यायाधीश एवं प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत, श्री मुकेश कुमार दांगी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर, श्री रविन्द्र भारद्वाज अध्यक्ष अभिभाषक संघ सीहोर एवं श्री निर्मलासिंह चौधरी जिला लोक अभियोजन अधिकारी सहित अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

श्री सुरेश सिंह ने बैठक में उपस्थित अधिवक्ता साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रकरणों का राजीनामा के जरिये ना किसी की जीत ना किसी की हार के आधार निराकरण हो जाता है और विवाद खत्म होने से मन को शांति भी मिलती है, इसलिए आप अधिवक्ता साथी मिलकर नेशनल लोक अदालत में विवादों का निपटारा कराने के लिए प्रयास करें, जिससे विवाद मुक्त समाज निर्मित हो।

साथ ही नेशनल लोक अदालत में विधुत के प्रकरणों, नगर पालिका के प्रकरणां में लोक अदालत में निराकृत कराने से शासन की ओर से मिलने वाली छूट की जानकारी दी तथा धारा 138 एन. आई.एक्ट के प्रकरणों में राजीमाना कराने पर संपूर्ण कोर्ट फीस वापिस होने संबंधी जानकारी दी। श्री मुकेश कुमार दांगी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उपस्थित समस्त अधिवक्ता साथियों को लोक अदालत में विशेष रूचि लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण करने का निवेदन किया।

साथ ही हिन्दू विवाह अधिनियम एवं घरेलु हिंसा के प्रकरण जिनमें दोनों पक्ष पुनः राजी-खुशी एक साथ रहने को तैयार हैं उनके प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करवाकर पुनः घर बसाने का पुनीत कार्य करने हेतु निवेदन किया।

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