पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री एस.एस.चौहान द्वारा कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुये रेमडेसिवर एवं ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी पर रोक लगाने के उददेश्य से जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर के नेतृत्व में टीम गठित की गई हैं ।
इसी क्रम में पार्वती पुलिस ने मालीपुरा जोड़ राहुल मेवाड़ा के घर के सामने सरकार मेडिकल स्टोर से ग्राम टिगरिया थाना जावर निवासी 02 आरोपी, मारूपुरा बुधवारा आष्टा निवासी 01 आरोपी एवं 01 डॉक्टर कुल 04 आरोपियों द्वारा कोरोना से पीडि़त मरीज का अटेंडर बनकर स्थानीय मीत मेडिकल एजेंसी आष्टा से रेमेडेसिवर इंजेक्शन प्राप्त कर अपने दो साथियों के माध्यम से अत्याधिक दामों में बेचकर लोगों के साथ छल कर आपदा के समय जीवन रक्षक दवाई कि कालाबाजारी कर अवैध लाभ अर्जित किया गया ।
पार्वती पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध भादवि. की धारा 269,270, 420,34 भादवि. 53,57 आ.प्र.अधि., महामारी अधि0 की धारा 3, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 ड्रग्स कन्ट्रोल एक्ट की धारा 13 के तहत कार्यवाही की हैं ।