सीहेार। माननीय न्यायिक दण्डाचिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री के.शिवानी के द्वारा यूको बैंक सीहोर का ऋण समय पर ना चुकाने और चेक बाउंस होने पर आरोपी को आठ लाख सत्ताइस हजार चार सौ रुपये के 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 11 लाख 9 हजार आठ सौ- सताइस रूपये प्रतिकर चुकाने के साथ 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण शर्मा द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया था जिसमे आरोपी अभियुक्त चांद सिंह मेवाडा आ. केसर सिंह मेवाडा निवासी ग्राम रायपुरा, तहसील व जिला सीहोर ने बैंक से 5 लाख 20 हजार रूपये के ऋण लिया था ऋण को समय पर नहीं चुकाया गया। आरोपी के द्वारा दिया गया आठ लाख सत्ताइस हजार चार सौ रूपये का चेक भी बाउंस हो गया।
समय पर ऋण ना चुकाने के कारण 5 लाख 20 हजार रूपये के ऋण पर मय ब्याज आठ लाख सत्ताइस हजार चार सौ रूपये अदा करने और 6 माह की सजा के आदेश पारित किए है।