ई-उर्वरक वित्तरण प्रणाली से उर्वरक वितरण नही करने वाले 11 विक्रेताओं पर की गई कार्यवाही

02 के लाइसेंस निलंबित, 09 को कारण बताओ नोटिस जारी

सीहोर, 05 अप्रैल, 2026

      कृषि विभाग द्वारा 01 एवं 02 अप्रैल के बीच ई-विकास पोर्टल के माध्यम से उर्वरक विक्रय नही करने वाले जिले के 11 विक्रेताओं पर कार्यवाही की गई है। इसमें 09 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओं जारी कर 02 उर्वरक विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित किये गये है।

      उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार किसानों को सुगम उर्वरक वितरण के लिए प्रदेश के साथ ही जिले में ई-उर्वरक वित्तरण प्रणाली लागू हो चुकी है। शासन द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि उर्वरक का वितरण ई-विकास पोर्टल के माध्यम से ही किया जाए।

      कृषि विभाग द्वारा जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को पुन: सूचित किया गया हैं कि किसी भी परिस्थिति में ई-विकास प्रणाली से बाहर उर्वरक विक्रय न करें। यदि कोई उर्वरक विक्रेता सूचना के उपरांत भी ई-विकास प्रणाली से बाहर उर्वरक विक्रय करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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