ग्राम सिद्दीकगंज में अभा चंद्रवंशी क्षत्रिय खाती समाज के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का किया स्वागत

updatenews247.com धंनजय जाट आष्टा 7746898041- ग्राम सिद्दीकगंज में अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय खाती समाज के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सतीश सोनानीया (बाऊजी) एंव राष्ट्रीय कार्यकारीणी के सदस्य श्री हरिसिंह जी पूर्व सरपंच (ढाकनी) का स्वागत बंटी पटेल और सुमित पटेल के नेतृत्व मे किया और समाज के उपस्थित बंटी पटेल, सुमित पटेल, सचिन, दीपक वर्मा, सोहन पटेल, पीयूष (राधे भाई) अमन, राजु वर्मा, सुमित वर्मा, निखील भांवखेडी, भविष्य और पूर्व सरपंच लक्ष्मीनारायण वर्मा, विराट (शंकर लाल वर्मा) आदि लोग ने पुष्प माला पहना कर और साफा बांध कर स्वागत किया और ढेर सारी बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित की।

updatenews247.com धंनजय जाट आष्टा 7746898041- मप्र सरकार द्वारा बिजली बिल बकायादारों के लिये लाई गई समाधान योजना का बकायादार उपभोक्ता आगे आये- लाभ उठायें-विधायक गोपालसिंह इंजीनियर। मप्र सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश के करीब 90 लाख से अधिक बिधुत बिल बकायादार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने हेतु “समाधान योजना 2025-2026 शुरू की है” इस योजना से आष्टा विधानसभा क्षेत्र के करीब 70 हजार 262 बकायादार बिजली बिल के उपभोक्ताओं को लाभ होगा । विधायक गोपालसिंह इंजीनियर ने क्षेत्र के सभी बकायादार बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे आगे आये और उक्त समाधान योजना का लाभ उठायें । विधायक गोपालसिंह इंजीनियर ने बताया की
उक्त योजना उन उपभोक्ताओं के लिए राहत का द्वार खोल रही है,

जो किसी कारणवश समय पर अपने बिजली बिल नहीं भर पाए। इस योजना में तीन माह या उससे अधिक समय से बिल बकाया रखने वाले घरेलू, गैर घरेलू ,कृषि तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी। योजना से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने के साथ ही राज्य की बिजली व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इस कदम से जनता का भरोसा और शासन की पारदर्शिता एक साथ बढ़ेगी। विधायक गोपालसिंह ने कहा कि “समाधान योजना’ 2025-26” से प्रदेश के 90 लाख उपभोक्ताओं का 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक बिजली बिल पर सरचार्ज माफ किया जा रहा है। समाधान योजना में 3 माह तक का सरचार्ज रखने वाले उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट का लाभ मिलेगा।

विधायक गोपालसिंह इंजीनियर ने कहा कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर यह शुभ योजना का शुभारम्भ नई खुशियां लेकर आई है। विधायक गोपालसिंह इंजीनियर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सभी स्तर पर ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हम अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सुविधा को देखते हुए कार्य कर रहे हैं। आरंभ हुई समाधान योजना सुशासन और संवेदनशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रस्तावों को डॉ. यादव ने सहजता से स्वीकार किया। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जायेगा। विधायक गोपालसिंह इंजीनियर ने जानकारी देते हुए बताया की समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को

बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना “जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं” के सिद्धांत पर आधारित है। इस योजना में उपभोक्ता को प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ होगा जबकि द्वितीय चरण के दौरान छूट का प्रतिशत क्रमशः कम होता जाएगा।
समाधान योजना दो चरणों में चलेगी। प्रथम चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक होगा, जिसमें 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। इसी तरह द्वितीय और अंतिम चरण में यह योजना एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। इसमें 50 से 90 फ़ीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। प्रथम चरण में एकमुश्त राशि जमा कराने पर अधिकतम लाभ होगा। समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग जा कर संपर्क कर विस्तृत जानकारी ले सकते है ।

समाधान योजना में घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है। साथ ही विद्युत वितरण केंद्र में पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। छूट का विवरण 1. एल.वी.-1 (घरेलू- स्थाई एवं अस्थाई संयोजन),एल.वी.-5(कृषि),एच.वी-5 (केवल कृषि) । समाधान योजना में एकमुश्त भुगतान पर 100% 90% छूट ।
6 किश्तों में भुगतान पर 60 से 70% छूट । 2. एल.वी-2 (गैर-घरेलू),एल.वी.-4 (LT औद्योगिक),एच.वी.-3 & 4(HT औद्योगिक),एकमुश्त भुगतान पर 70% से 80% । 6 किश्तों में भुगतान पर 50% से 60% छूट पा सकते है ।

योजनांतर्गत छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया में योजना के अंतर्गत उपभोक्ता के पास बकाया राशि का एकमुश्त अथवा किश्तों में भुगतान करने का विकल्प रहेगा। किश्तों में भुगतान करने हेतु उपभोक्ता को पंजीकरण कराना होगा। बकाया विलम्बित भुगतान अधिभार (संचयी) की छूट का लाभ पाने हेतु एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को छूट की राशि को घटाते हुए पूर्ण भुगतान करना होगा। किश्तों में भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ता द्वारा निर्धारित पंजीकरण राशि जमा कर, पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण हेतु उपभोक्ता को वितरण केन्द्र/अनुविभागीय कार्यालय में संपर्क कर, छूट तथा किश्तों की राशि का निर्धारण कराना होगा। पंजीकरण कराते समय उपभोक्ता को संपर्क हेतु मोबाईल नम्बर देना होगा, जिससे भविष्य में आवश्यकता होने पर उपभोक्ता से सम्पर्क किया जा सके।

पंजीकरण के बाद उपभोक्ता द्वारा शेष बकाया धनराशि का एकमुश्त अथवा किश्तों में भुगतान विद्युत वितरण कंपनियों के प्रचलित भुगतान माध्यमों से किया जा सकेगा।योजना में शामिल होने के बाद डिफाल्टर होने पर लाभ से वंचित होंगे उपभोक्ता । किश्तों में भुगतान करने के लिये पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा प्रथम बार यदि किसी भी किश्त का निर्धारित नियत तिथि तक भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे विलम्बित हुई किश्त की राशि के साथ, उसी राशि पर विलम्बित अधिभार का भुगतान, आगामी किश्त की तिथि के पूर्व करना होगा। यदि किसी उपभोक्ता द्वारा 2 किश्तों का भुगतान, दूसरी किश्त की निर्धारित नियत तिथि तक नही किया जाता है, तो ऐसे उपभोक्ता को डिफाल्टर माना जायेगा। डिफाल्टर होने पर योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा।

बकाया विलम्बित भुगतान अधिभार में दी गयी छूट व डिफाल्टर होने तक की अवधि तक का अतिरिक्त विलम्बित भुगतान अधिभार यदि देय हो तो विद्युत बिल में जोड़ दिया जायेगा, जो उपभोक्ता को भुगतान करना होगा। ऐसे उपभोक्ता का कनेक्शन विच्छेदित कर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जावेगी। पंजीकरण कराने के बाद प्रथम किश्त का भुगतान, आगामी विद्युत बिल की नियत तिथि तक सुनिश्चित करना होगा। कृषि उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों के भुगतान के लिये नियत तिथि, प्रत्येक माह की अन्तिम कार्यालयीन दिवस रहेगी। प्रथम किश्त का भुगतान करने के पश्चात, उपभोक्ता को शेष किश्तों का भुगतान उनके आगामी मासिक बिजली बिलों की नियत तिथि तक ही सुनिश्चित करना होगा। विद्युत बिल में बकाया राशि होने के कारण, उपभोक्ता द्वारा किये गये किश्तों के

अग्रिम भुगतान पर किसी प्रकार की अग्रिम भुगतान छूट देय नहीं होगी। उपभोक्ता की जानकारी के लिए पंजीकरण रसीद के साथ सम्भावित छूट की धनराशि एवं किश्तों/बकाया धनराशि का एकमुश्त भुगतान करने के लिए नियत तिथियों की तालिका प्रदर्शित की जायेगी। शेष बकाया विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान होने पर आगामी देयक में उपभोक्ता को विलंबित अधिभार में दी गई छूट को दर्शाया जायेगा। यदि किसी उपभोक्ता के देयकों में ऑडिट रिकवरी अथवा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत बिल की गयी राशि जुड़ी हुई हो तो, इस राशि का पूर्ण भुगतान करने के बाद ही शेष बकाया राशि पर योजना का लाभ लेने हेतु उपभोक्ता पात्र होगा। ऐसे उपभोक्ता भी योजना के पात्र होंगे, जिनके विरूद्ध ड्युस रिकवरी एक्ट (DRA) के अन्तर्गत आर.आर.सी. जारी की जा चुकी है। ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार देय चार्जेस का भी भुगतान करना अनिवार्य होगा।

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