
updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- श्री सत्य साईं विश्व विद्यालय में भारतीय शिक्षण मण्डल के 56 वां स्थापना दिवस विश्व विद्यालय के कुलगुरु डॉ मुकेश तिवारी की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिरायु विश्व विद्यालय के कुलगुरु डॉ सुदेश कुमार सोहनी, मुख्य वक्ता अर्थशास्त्री, शिक्षाविद डॉ एचबी गुप्ता का व्याख्यान आकर्षक और उत्साहवर्धक था। शिक्षा के रामत्व पर विशेष चर्चा की गई।
डॉ मुकेश तिवारी द्वारा शिक्षा से ज्ञान, ज्ञान से चरित्र और चरित्र से राष्ट्र का निर्माण पर विशेष वक्तव्य दिया गया। मुख्यतया चरित्र निर्माण, समय प्रबंधन और कर्म और कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना चर्चा के मुख्य बिन्दु रहे। डॉ सुदेश कुमार ने आपसी भाईचारा और सदभाव रखने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन डॉ तबस्सुम खान द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन डॉ राजेंद्र कुशवाहा ने किया सम्पूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलसचिव डा. हेमंत शर्मा द्वारा की गई।

updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देशानुसार सीहोर जिले में 10 मई को वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। सीहोर के साथ ही आष्टा, भैरूंदा, बुधनी, एवं इछावर तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आगामी 10 मई को आयोजित होने वाल नेशनल लोक अदालत के संबंध में जिला न्यायालय स्थित एडीआर भवन के सभागृह में बैठक आयोजित की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती स्वप्नश्री सिंह द्वारा नगर पालिका सीएमओ, जिले की सभी नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधिगण एवं समस्त बैंको के शाखा प्रबंधकों से नेशलन लोक अदालत के सबंध में चर्चा की गई। बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीशान खान, एलडीएम श्री अरूण शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नेशनल लोक अदालत में विद्युत के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भारी छूट- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने बताया कि उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से
संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 10 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम के योग्य प्रकरणों में सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट, प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण व्याज की छूट रहेगी। यह छूट केवल नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर सिविल दायित्व की राशि 10,00,000/- (दस लाख रूपये) तक के प्रकरणों में ही लागू रहेगी।